आजकल भारतीय टैक्स सिस्टम में बचत के कई तरीके हैं, लेकिन HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार एक ऐसा तरीका है, जो हिंदू परिवारों को टैक्स प्लानिंग में मदद करता है. एक HUF को इनकम टैक्स नियमों के तहत एक अलग टैक्स यूनिट माना जाता है, जिससे परिवार को अपनी इनकम और टैक्स को बेहतर तरीके से रखने का मौका मिलता है. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इससे कुल टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है.
CA दीपक गुप्ता ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में उदाहरण देकर बताया है कि किसी फैमिली में पति और पत्नी 12-12 लाख रुपये सालाना सैलरी पाते हैं और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार के तहत एक पैन कार्ड बनाकर कोई बिजनेस कर के 4 लाख रुपये और कमा लेते हैं तो उन्हें कुल 28 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा. न्यू टैक्स रिजीम में पति और पत्नी को अलग-अलग 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री रहेगी, जबकि HUF के तहत अलग पैन कार्ड होने के चलते उसपर भी टैक्स नहीं लगेगा.
ये सब कैसे किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं.
HUF क्या है? (What is HUF?)
HUF का मतलब है Hindu Undivided Family, यानी हिंदू परिवार जो एक साथ रहता है और एक पारिवारिक इकाई की तरह टैक्स फाइल करता है. इस में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परिवार शामिल हो सकते हैं. इसे आयकर अधिनियम के तहत एक अलग इकाई (Separate Entity) माना जाता है, जिसका अपना पैन कार्ड और रिटर्न होता है.
HUF का फायदा (Benefits of HUF)
HUF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अलग टैक्स सब्जेक्ट होता है. इसका मतलब है कि परिवार की कुल आय को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर दिखाया जा सकता है, जैसे पति, पत्नी और HUF. इससे टैक्स कम लग सकता है क्योंकि हर इकाई को अपनी बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट मिलती है. HUF के पास इंवेस्टमेंट और डिडक्शन्स के विकल्प भी होते हैं, जैसे - Section 80C (₹1.5 लाख तक) और 80D आदि जहां वे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं.
HUF की आय कहां से आ सकती है? (Sources of HUF Income)
HUF कई सोर्स से आमदनी कमा सकता है, जैसे:
- पारिवारिक संपत्ति का किराया
- निवेश से ब्याज या डिविडेंड
- पूंजी लाभ (Capital Gains)
- बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम
कैसे बनता है HUF? (How to Form HUF?)
HUF बनने के लिए सबसे पहले परिवार को एक HUF Deed बनानी होती है, जिसमें सदस्यों की लिस्ट और घर की संपत्ति की डिटेल होती है. फिर HUF के नाम पर PAN कार्ड लिया जाता है और एक बैंक अकाउंट खोला जाता है. फिर यह परिवार अपने टैक्स को अलग से फाइल कर सकता है.
HUF को कहां-कहां मिल सकती है टैक्स छूट?
1. धारा 80C (Section 80C): ₹1.5 लाख तक की बचत
इस धारा के तहत आप सालाना ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसके प्रमुख विकल्प निम्नलिखित हैं:
- जीवन बीमा (Life Insurance)
- टैक्स-सेविंग एफडी (FD) और पीपीएफ (PPF)
- सरकारी छोटी बचत योजनाएं
- होम लोन का मूलधन (Principal Amount)
- ईएलएसएस (ELSS - इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम)
2. धारा 80D (Section 80D): मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट
- स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान पर इस धारा के तहत टैक्स राहत मिलती है:
- स्वयं और परिवार के लिए: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ₹25,000 तक की छूट.
- बुजुर्ग माता-पिता के लिए: उनके प्रीमियम भुगतान पर अलग से ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट.
3. HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के नाम पर प्रॉपर्टी और होम लोन
एक HUF के रूप में वित्तीय लाभ उठाकर भी टैक्स बचाया जा सकता है:
- होम लोन ब्याज पर छूट (धारा 24B): यदि आप HUF के नाम पर मकान खरीदते हैं, तो उसके होम लोन के ब्याज भुगतान पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है.
- दो प्रॉपर्टीज पर राहत: HUF के नाम पर आप 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो टैक्स छूट के दायरे में आती हैं. इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी होने पर 'नोशनल रेंट' (काल्पनिक किराये) के हिसाब से टैक्स देना होता है.
4. धारा 54F (Section 54F): लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)
यदि आप शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो कमाई पर इस तरह टैक्स लगता है:
- सालाना ₹1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पूरी तरह टैक्स-फ्री है.
- ₹1 लाख से ऊपर होने वाली अतिरिक्त कमाई पर 10% की दर से टैक्स लागू होता है.
किसके लिए अच्छा है? (Who Should Consider HUF?)
अगर आपके पास पारिवारिक संपत्ति है या आप टैक्स प्लानिंग के जरिए टैक्स बोझ कम करना चाहते हैं, तो HUF एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यह खासकर तब फायदेमंद होता है जब परिवार के पास किराया, निवेश या बिजनेस जैसे अलग-अलग इनकम सोर्स हों.
HUF को टैक्स बचत और पारिवारिक इनकम को समझदारी से बांटने का एक कानूनी और व्यवस्थित तरीका माना जाता है. अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह परिवार को बेहतर टैक्स प्लानिंग और वित्तीय सुरक्षा देने में मदद कर सकता है.
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