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RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा

Capital Market Rules तय करते हैं कि बैंक शेयर बाजार, कंपनियों को खरीदने (Acquisition) और ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज को कितना और किन शर्तों पर पैसा उधार दे सकते हैं. आरबीआई चाहता है कि बैंक जब भी मार्केट में पैसा लगाएं या कंपनियों को बड़ी डील के लिए लोन दें, तो जोखिम कम से कम हो.

RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा
RBI new norms deadline July 1: अब कंपनियों के मर्जर और अधिग्रहण के लिए बैंक लोन के नियम बदलेंगे

RBI Extends Deadline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेयर बाजार और कंपनियों के अधिग्रहण (Acquisition) से जुड़े अपने नए नियमों को लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है. पहले ये नियम कल यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने थे, लेकिन अब बैंक और वित्तीय संस्थान इन्हें 1 जुलाई 2026 से अपनाएंगे. RBI का ये फैसला बाजार के दिग्गजों और बैंकों के उस फीडबैक के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि नए नियमों को तकनीकी रूप से समझने और सिस्टम में ढालने के लिए कुछ और समय चाहिए.

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका बाजार पर क्या असर पड़ेगा.

क्या है यह नया फ्रेमवर्क?

सरल शब्दों में कहें तो ये नियम तय करते हैं कि बैंक शेयर बाजार, कंपनियों को खरीदने (Acquisition) और ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज को कितना और किन शर्तों पर पैसा उधार दे सकते हैं. आरबीआई चाहता है कि बैंक जब भी मार्केट में पैसा लगाएं या कंपनियों को बड़ी डील के लिए लोन दें, तो जोखिम कम से कम हो.

आपके लिए 4 बड़ी बातें

  1. मार्केट ब्रोकर्स के लिए राहत: कैपिटल मार्केट में काम करने वाली संस्थाओं (CMI) के लिए आरबीआई ने कुछ राहत दी है. अब वे अपनी ट्रेडिंग के लिए 100% कैश या उसके बराबर की सिक्योरिटी जमा करके बैंकों से फंडिंग ले सकेंगे. इससे बाजार में नकदी (Liquidity) बनी रहेगी.
  2. कंपनियों को खरीदना होगा आसान, पर शर्तें कड़ी: अब अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है या दो कंपनियों का विलय (Merger) हो रहा है, तो बैंक से लोन लेना आसान होगा. आरबीआई ने 'एक्विजिशन फाइनेंस' के दायरे को बढ़ा दिया है. लेकिन एक पेच है- बैंक केवल तभी पैसा देंगे जब मकसद कंपनी पर 'कंट्रोल' (मालिकाना हक) हासिल करना हो. सिर्फ थोड़े-बहुत शेयर खरीदने के लिए बैंक अब आसानी से लोन नहीं देंगे.
  3. रीफाइनेंसिंग के नियम हुए सख्त: अक्सर कंपनियां एक बैंक से लोन लेकर उसे चुकाने के लिए दूसरे बैंक से नया लोन (Refinance) लेती हैं. अब ऐसा तभी मुमकिन होगा जब खरीदारी की डील पूरी तरह संपन्न हो जाए और खरीदने वाली कंपनी का उस पर पूरा नियंत्रण हो जाए. साथ ही, नए लोन का इस्तेमाल सिर्फ पुराने कर्ज को चुकाने के लिए ही किया जा सकेगा.
  4. बैंकों की सुरक्षा के लिए 'गारंटी' जरूरी: अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी किसी छोटी सहायक कंपनी (Subsidiary) के नाम पर लोन लेती है, तो अब मुख्य कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट गारंटी देनी होगी. इससे बैंकों का पैसा डूबने का खतरा कम होगा, क्योंकि लोन न चुकाने पर मुख्य कंपनी जिम्मेदार होगी.

इस राहत का क्या मतलब है?

3 महीने की इस मोहलत से बैंकों को अपने सॉफ्टवेयर और कागजी प्रक्रियाओं को अपडेट करने का समय मिल गया है. आम निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि बाजार में अचानक से कोई बड़ा बदलाव या लोन की कमी नहीं आएगी.

आरबीआई के इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाना है. हालांकि कंपनियों के लिए कर्ज लेना अब ज्यादा पारदर्शी होगा, लेकिन 'रिफाइनेंसिंग' और 'कंट्रोल' से जुड़ी सख्ती यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक केवल ठोस और वास्तविक बिजनेस डील्स में ही अपना पैसा लगाएं. 1 जुलाई से जब ये नियम जमीन पर उतरेंगे, तो भारतीय कॉर्पोरेट जगत में लोन लेने और देने की संस्कृति काफी बदल जाएगी.

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