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Petrol-Diesel Tax पर बड़ी खबर, डीजल और ATF पर सरकार ने घटा दिया टैक्‍स, जानिए पेट्रोल पर कितनी राहत

Petrol-Diesel Export Duty New Rates: केंद्र सरकार ने डीजल और ATF यानी जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है. हालांकि पेट्रोल पर एक्‍साइज ड्यूटी की पुरानी दर बरकरार है. नई दरें आज 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं.

Petrol-Diesel Tax पर बड़ी खबर, डीजल और ATF पर सरकार ने घटा दिया टैक्‍स, जानिए पेट्रोल पर कितनी राहत
Export Duty Cut: डीजल-ATF के एक्सपोर्ट पर नई ड्यूटी लागू, पेट्रोल की दर में बदलाव नहीं
(NDTV File Photo)

Petrol-Diesel Excise Duty: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्‍स के नए रेट जारी कर दिए हैं. टैक्‍स की नई दरें 1 अक्‍टूबर यानी आज ही से लागू हो गई हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में दो नोटिफकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में राहत दी गई है, जबकि पेट्रोल पर दरें न बढ़ाई गई हैं और न ही घटाई गई हैं. 

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, डीजल के एक्सपोर्ट पर 20 रुपये की बजाय अब 16 रुपये प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लागू होगी. वहीं ATF पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. 

पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्‍स को 50 पैसे प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है. यानी इसे न कम किया गया है और न ही बढ़ाया गया है. यानी पेट्रोल पर तेल कंपनियों को यही राहत है कि सरकार ने एक्‍सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया नहीं है. इसे मामूली दर 50 पैसे प्रति लीटर तक ही सीमित रखा है.

सरकार का ये कदम दर्शाता है कि देश में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर्याप्‍त मात्रा में है. इससे तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ एक्‍सपोर्ट करने में पहले की तुलना में ज्‍यादा आजादी होगी.

टैक्‍स की नई दरें 1 अक्‍टूबर से लागू 

पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के एक्‍सपोर्ट पर एक्‍साइज ड्यूटी गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी.   सरकार की अधिसूचना संख्या 52/2026-सेंट्रल एक्साइज के मुताबिक, 1 अक्टूबर से डीजल के एक्सपोर्ट पर कुल 16 रुपये प्रति लीटर की SAED लगेगी. इसमें SAED 16 रुपये और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शून्य रखा गया है.

वहीं, एटीएफ के एक्सपोर्ट के लिए अधिसूचना संख्या 53/2026-सेंट्रल एक्साइज जारी की गई है. इसके तहत 1 अक्टूबर से एटीएफ पर 10.5 रुपये प्रति लीटर SAED लागू होगी.

पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं

पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 0.5 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी पहले की तरह बनी रहेगी. यानी 30 सितंबर को जारी नई अधिसूचनाओं में पेट्रोल की एक्सपोर्ट लेवी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

हर 15 दिन में होती है समीक्षा

सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाली एक्सपोर्ट लेवी की हर पखवाड़े समीक्षा करती है. इसके लिए पिछली समीक्षा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत कीमतों को आधार बनाया जाता है.

इससे पहले 16 सितंबर 2026 को इन दरों में संशोधन किया गया था. 30 सितंबर को जारी अधिसूचनाओं में अगले पखवाड़े यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाली दरें तय की गई हैं.

मार्च 2026 में शुरू हुई थी एक्सपोर्ट लेवी

सरकार ने 27 मार्च 2026 से पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर ये लेवी लागू की थी. इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में संकट की पृष्ठभूमि में पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट को हतोत्साहित करना और घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना था.

इसके बाद से इन दरों की हर 15 दिन में समीक्षा की जा रही है.

क्या पेट्रोल-डीजल के घरेलू दाम बदलेंगे?

इस नोटिफिकेशन का सीधा संबंध एक्सपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों से है. ये घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बदलाव नहीं है.

इसलिए सिर्फ इन अधिसूचनाओं के आधार पर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में सीधे बदलाव नहीं माना जा सकता. नई दरें एक्सपोर्ट के लिए भेजे जाने वाले डीजल और एटीएफ पर लागू होंगी.

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