विज्ञापन

NPS Awareness: समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं? इन 3 बड़े सवालों के जवाब जान लें हर कर्मचारी

नेशनल पेंशन सिस्टम से समय से पहले पैसा निकालने के नियमों के बारे में जानिए. कब, कितना और किस काम के लिए एनपीएस का आधा फंड इस्तेमाल कर सकते हैं?

NPS Awareness: समय से पहले पैसे निकालना चाहते हैं? इन 3 बड़े सवालों के जवाब जान लें हर कर्मचारी
NPS से निकासी से जुड़े 3 नियम के बारे में जानिए.
NDTV Profit

NPS के जरिए नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ सेफ बनती है. अक्सर लोग समझते हैं कि एनपीएस में डिपॉजिट पैसा रिटायरमेंट यानी 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते. हालांकि इमरजेंसी कंडीशन या बड़ी जरूरतों के लिए एनपीएस टियर-1 अकाउंट से समय से पहले आधा पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं, जिन्हें पूरा किया जाना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी अपने एनपीएस अकाउंट में से कुछ हिस्सा निकालना चाहते हैं तो इन 3 बड़े सवालों के जवाब आपके लिए जानना जरूरी है. 

क्या एनपीएस टियर-1 अकाउंट से निवेश के समय पैसा निकाला जा सकता है?

बिल्कुल. लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते हैं. मसलन एनपीएस में निवेश करते समय आपको कम से कम 3 साल का समय हो गया हो. अगर इससे कम का समय हुआ है तो आप पैसा नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही आप सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन का ज्यादा से ज्यादा 25% तक ही पैसा निकाल सकते हैं. इसमें रिटर्न या ब्याज को शामिल नहीं किया जाता. 

2. टोटल कितनी बार एनपीएस में से आधा पैसा निकाला जा सकता है?

इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उम्र के हिसाब से दो कैटेगरी बनाई हैं. पहली 60 साल से पहले और दूसरा 60 साल के बाद. 60 साल की उम्र से पहले आप ज्यादा से ज्याजा 4 बार पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा दो आशिंक निकासी के बीच 4 साल का गैप होना जरूरी है. 

60 साल की उम्र के बाद 85 साल की उम्र तक कितनी बार भी अपनी जरूरत के हिसाब से एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि इसमें भी दो बार पैसे निकालने के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना जरूरी है.

3. किन जरूरतों के लिए ये पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आप सोच रहे हैं अपनी मर्जी से या फिर किसी भी खर्चे के लिए एनपीएस का पैसा निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं है. पेंशन अथॉरिटी ने कुछ अहम वजहों के बारे में जिक्र किया है, जिनके जरिए ही समय से पहले पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, मसलन-

  • अपनी या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए
  • शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए
  • एक बार रेजिडेंशियल घर या फ्लेट बनवाने या खरीदने के लिए
  • किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए
  • विकलांगता की वजह से हुए मेडीकल खर्चों के लिए
  • किसी भी लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए एनपीएस में से समय से पहले आधा पैसा निकाला जा सकता है.

एक बात ध्यान रखिए कि एनपीएस सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि सेफ फ्यूचर की एक गारंटी है. इसलिए इमरजेंसी होने पर ही इस सुविधा का फायदा उठाएं, जिससे भविष्य में मिलने वाले रिटर्न पर ज्यादा असर ना पड़े.

ये भी पढ़ें- ChatGPT वाली कंपनी OpenAI के IPO में हो सकती है देरी! खबर आते ही 13% तक गिर गए सॉफ्टबैंक के शेयर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NPS Withdrawal Rules, NPS Withdrawal Rules For Govt Employees, NPS Withdrawal Rules For Premature Withdrawal, NPS Withdrawal Rules For Private Employees, National Pension System
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com