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ITR Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने वाली है? एक्सपर्ट ने क्या बताया

ITR Deadline Extension: 31 जुलाई की डेडलाइन बेहद करीब है. अगर आप भी तारीख आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो लेट फीस और पोर्टल की दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना ITR तुरंत फाइल करें.

ITR Deadline:  क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने वाली है? एक्सपर्ट ने क्या बताया
ITR Filing Deadline Extension: ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ेगी या नहीं? 

ITR Filing Last Date 2026: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है और सोच रहे हैं कि शायद इस बार भी सरकार आखिरी समय में डेडलाइन बढ़ा देगी, तो यह इंतजार आपके लिए महंगा साबित हो सकता है. 31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख अब तेजी से करीब आ रही है. आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है. ऐसे में बेहतर यही है कि आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते ITR फाइल कर दिया जाए.

क्या ITR की डेडलाइन बढ़ेगी?

हर साल जुलाई के आखिरी दिनों में यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या इस बार भी ITR फाइल करने की तारीख आगे बढ़ेगी. लेकिन अभी तक CBDT या आयकर विभाग की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है. इसलिए सिर्फ इस उम्मीद में बैठना कि डेडलाइन बढ़ जाएगी, सही नहीं होगा.

आखिरी समय तक इंतजार करना क्यों पड़ सकता है भारी?

जैसे-जैसे 31 जुलाई करीब आती है, वैसे-वैसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. इसका असर पोर्टल की स्पीड पर भी पड़ सकता है. कई बार लॉगिन, डेटा अपलोड या अन्य तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.हालांकि, CBDT ने पोर्टल को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई अपडेट किए हैं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि आखिरी समय में भीड़ बढ़ने पर परेशानी हो सकती है. इसलिए पहले ही रिटर्न फाइल करना समझदारी होगी.

आयकर विभाग भी लगातार कर रहा अपील

इनकम टैक्स विभाग भी टैक्सपेयर्स से लगातार समय रहते ITR दाखिल करने की अपील कर रहा है. विभाग ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर बताया कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 3 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए जा चुके हैं. वहीं सिर्फ 21 जुलाई को ही 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया.विभाग ने साफ संदेश दिया है कि डेडलाइन के आखिरी दिनों की भीड़ का इंतजार न करें और समय रहते ITR दाखिल कर दें.

जल्द ITR भरने का सबसे बड़ा फायदा

अगर आप समय रहते ITR दाखिल करते हैं तो आपको अपना रिटर्न आराम से प्रोसेस करने का मौका मिलता है. किसी तरह की गलती, छूटी हुई जानकारी या डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी को समय रहते ठीक किया जा सकता है. इससे पेनाल्टी, नोटिस, रिफंड में देरी और बेवजह की स्क्रूटनी जैसी परेशानियों से बचा जा सकता है.

Form 26AS और AIS जरूर मिलाएं

ITR फाइल करने से पहले Form 26AS और एनुअल इंफॉमेरशन स्टेटमेंट (AIS) को जरूर चेक कर लें. अगर इनमें किसी तरह का डेटा मिसमैच है, जैसे बैंक एफडी का ब्याज, सैलरी का TDS, म्यूचुअल फंड डिविडेंड या कैपिटल गेन की जानकारी सही नहीं दिख रही है, तो उसे पहले ठीक कराना जरूरी है. आखिरी समय में ऐसी गलती सुधारने का मौका कम मिल पाता है.

कई नौकरीपेशा लोग साल की शुरुआत में अपने ऑफिस में न्यू या ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन लेते हैं. लेकिन साल के दौरान अगर होम लोन लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है या अन्य टैक्स बचाने वाले निवेश किए हैं, तो फाइलिंग के समय दोनों टैक्स सिस्टम का हिसाब जरूर लगा लें.

ITR डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा?

अगर 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है, तो बाद में 31 दिसंबर 2026 तक बिलटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. हालांकि इसके साथ लेट फीस देनी होगी. नियमों के मुताबिक, आय के आधार पर 5,000 रुपये तक या 1,000 रुपये की लेट फीस लग सकती है. इसके अलावा कुछ मामलों में ब्याज और रिफंड में देरी जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं.

एक्सपर्ट की सलाह, डेडलाइन बढ़ने का न करें इंतजार

गुरुग्राम के एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में ACFO के तौर पर काम कर चुके CA अमित कुमार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड देखा गया है कि ज्यादातर लोग आखिरी समय में ITR फाइल करते हैं. ऐसे में पोर्टल पर लोड बढ़ जाता है और कई बार काम करने में दिक्कत आती है.

CA अमित कुमार का कहना है कि अगर सरकार ने आखिरी समय में तारीख नहीं बढ़ाई, तो पोर्टल की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों के कारण कई लोगों को परेशानी हो सकती है. इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि 31 जुलाई से पहले ही ITR दाखिल कर दिया जाए. इससे न सिर्फ पेनाल्टी से बचेंगे बल्कि पूरा प्रोसेस भी बिना किसी टेंशन के हो जाएगा.

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