दिल्ली में शनिवार से लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरु होने जा रहा है. इस योजना की खास बात ये है कि 2500 रुपए हर महीना मिलेगा लेकिन इस रकम को गुटखा, तंबाकू और शराब जैसे मद में आप खर्च नहीं कर पाएंगे. अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जब पैसे आएंगे तो सरकार कैसे रोक सकती है कि लाभार्थी इसे किस मद में खर्च करे.
इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है कि लाभार्थी को दो विकल्प के तौर पर पैसे मिलेंगे.
- पहला विकल्प के तौर पर हर महीने 1,500 रुपये RD/FD (रिकरिंग डिपॉजिट/फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बैंक बचत खाता/सावधि जमा) में जमा होगी और बचे 1,000 रुपये CBDC डिजिटल वॉलेट (डिजिटल रुपया वॉलेट) में दिए जाएंगे. इस डिजिटल वॉलेट के अन्तर्गत पैसा खर्च करने के लिए शर्त ये होगी कि प्रतिबंधित सूची मसलन शराब, गुटखा और तंबाकू जैसी चीज़ों पर आप इसे ऑनलाइन नहीं खर्च कर सकेंगे.
- सरकार दूसरा विकल्प देगी कि आप पूरी राशि यानी पूरे 2,500 रुपये सीधे RD/FD के जरिए ले सकेंगे.. यानि हर महीने 1,500 रुपये की बैंक में बचत होगी और 1,000 रुपये हाथ के डिजिटल खर्च (वॉलेट) के लिए मिलेंगे.1,000 रुपये (रोज़मर्रा के खर्च के लिए), यह पैसा सीधे महिला के 'डिजिटल रुपया वॉलेट' (CBDC Digital Wallet- जैसे मोबाइल में डिजिटल बटुआ या UPI वॉलेट होता है) में आएगा. इस पैसे का उपयोग महिला अपने दैनिक खर्चों के लिए कर सकती है.
3 से ज्यादा बच्चे हैं तो योजना का लाभ नहीं
दिल्ली की 17 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी… इसमें 21 साल से 60 साल तक कि महिलाएं शामिल होंगी लेकिन जिस परिवार की आय 2.50 लाख से नीचे है वहीं इस योजना का लाभ उठा सकती है.. ये योजना शुरु होने के तीन साल तक चलेगी. लेकिन जिन महिलाओं को तीन से ज्यादा बच्चे हैं या उनका आपराधिक रिकार्ड है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा..

महिलाओं को मिलेंगे ₹2,500 हर माह
आवेदन और शिकायत
- प्रक्रिया 'दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल' के माध्यम से पूरी की जाएगी
- आवेदन की जांच (Scrutiny), अंतिम मंजूरी और शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढांचा बनाया
ये महिलाएं इस योजना के तहत सहायता पाने की पात्र नहीं होंगी:-
- आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हों
- आयकर (Income Tax) देने वाली हों
- GST फाइल करने वाली हों
- सरकारी कर्मचारी हों
- जिनके तीन से अधिक बच्चे हों
- जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक हो
- जिनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार/भारत सरकार/PSU/सरकारी संगठन में कार्यरत हों
- जिनके पास चार पहिया वाहन हो
- जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो
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