8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सबसे बड़ा सवाल उन कर्मचारियों के मन में है जो अगले पिछले महीने रिटायर हो चुके हैं. क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा? इस मामले पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के हालिया बयानों और Finance Act, 2025 के प्रावधानों ने लाखों पेंशनर्स की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया है.
क्या है सरकार का जवाब?
अक्सर यह देखा गया है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो रिटायरमेंट की कट-ऑफ डेट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. कर्मचारियों को डर रहता है कि अगर वह आयोग लागू होने की संभावित तारीख जैसे 1 जनवरी 2026 से एक दिन पहले भी रिटायर होते हैं, तो वे पुरानी दरों पर ही पेंशन पाएंगे.
हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा कि Finance Act, 2025 में ऐसा कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया, जो पेंशनर्स के बीच रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव या विभाजन पैदा करे.
भेदभाव का कोई प्रावधान नहीं
पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नियम कहते हैं कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुआ है या उसके बाद, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा.
8वें वेतन आयोग से क्या बदलेगा?
अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, तो इसका असर दो तरह से पड़ेगा. पहले यहा कि जो 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे, उनकी पेंशन की कैलकुलेशन सीधे नए बेसिक पे के आधार पर होगी. साथ ही पुराने पेंशनर्स, जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे, उनकी पेंशन को एक फिक्स फिटमेंट फैक्टर के जरिए रिवाइज किया जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर: उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.81 से 3.68 के बीच रह सकता है.
न्यूनतम पेंशन: फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 25,000 रुपये तक जा सकती है.
सरकार के जवाब से यह साफ है कि 31 दिसंबर 2025 की तारीख कोई डेडलाइन नहीं है जो आपको बढ़ी हुई पेंशन के फायदे से बाहर कर दे. पिछले समय की तरह हर वेतन आयोग ने पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन को भी रिवाइज किया है, जिससे वह महंगाई के दौर में पीछे न छूटें.
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