जेटली ने कहा कि हर राजनीतिक दल को तय समय में रिटर्न फाइल करना होगा.
नई दिल्ली:
राजनीतिक दलों के चंदे की पारदर्शिता पर छिड़ी बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की है कि अब राजनीतिक पार्टी किसी एक आदमी से सिर्फ 2000 रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकती है. चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ली जा सकती है. हर राजनीतिक दल को तय समय में अपना रिटर्न फाइल करना होगा. पार्टी फंड के लिए दानदाता बॉन्ड खरीद सकेंगे.
बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि 70 साल बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट दी जाएगी. जेटली ने कहा कि एक अतिरिक्त कदम के रूप में सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि दानदाता चेक के जरिये बॉन्ड खरीद सकते हैं और यह धनराशि किसी राजनीतिक पार्टी के पंजीकृत खाते में चले जाएंगे. वित्तमंत्री ने कहा कि यह सुधार राजनीतिक वित्त पोषण में काफी पारदर्शिता लाएगा और अगली पीढ़ी के कालेधन पर रोक लगाएगा.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब कैश में तीन लाख रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं हो सकता. सरकार ने इस मामले में कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया है और इसके लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा.
बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि 70 साल बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट दी जाएगी. जेटली ने कहा कि एक अतिरिक्त कदम के रूप में सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा कि दानदाता चेक के जरिये बॉन्ड खरीद सकते हैं और यह धनराशि किसी राजनीतिक पार्टी के पंजीकृत खाते में चले जाएंगे. वित्तमंत्री ने कहा कि यह सुधार राजनीतिक वित्त पोषण में काफी पारदर्शिता लाएगा और अगली पीढ़ी के कालेधन पर रोक लगाएगा.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब कैश में तीन लाख रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं हो सकता. सरकार ने इस मामले में कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए यह फैसला किया है और इसके लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा.
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