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This Article is From Dec 19, 2015

विराग गुप्ता : नेशनल हेराल्ड केस में क्या-क्या हो सकता है...

Virag Gupta
  • ब्लॉग,
  • Updated:
    दिसंबर 21, 2015 13:30 pm IST
    • Published On दिसंबर 19, 2015 11:44 am IST
    • Last Updated On दिसंबर 21, 2015 13:30 pm IST
सुब्रमण्‍यम स्वामी द्वारा साल 2012 में दायर किए गए केस में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी समन के अनुसार आज तीन बजे पेश होना है। आपराधिक षड़यंत्र, धोखाधड़ी और संपत्ति के हनन के इस मामले की सुनवाई कर रहीं जज गोमती मनोचा (जिन्होंने केजरीवाल के विरुद्ध गडकरी द्वारा दायर अवमानना का मामला सुना था) का ट्रांसफर हो गया है और नई मजिस्ट्रेट लवलीन द्वारा मामले की सुनवाई होगी।

आज गांधी को न तो जेल हो सकती है और न उन्हें बेल लेने की आवश्यकता है, जब तक सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी (अक्टूबर 1977 में सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में जमानत लेने से इनकार कर जेल जाने का फैसला) की तर्ज़ पर मामले का राजनीतिक लाभ लेने का दुस्साहस न करें। कोर्ट में आज गांधी की पेशी होने पर पांच बातें हो सकती हैं-

1- अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी, जब स्वामी अपने आरोपों को सिद्ध करेंगे और गांधी परिवार अगली तारीख के लिए अपनी हाजिरी लगाने के लिए हामी भर देंगे।

2- सीआरपीसी की धारा-88 के तहत राहुल और सोनिया की अगली तारीखों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अदालत बॉन्‍ड भरने का आदेश दे सकती है, जो व्यक्तिगत हो सकता है या श्‍योरिटी के साथ।

3- सोनिया गांधी-राहुल गांधी के पासपोर्ट जब्त करने की मांग स्वामी कर सकते हैं और ऐसा होने पर भविष्य में विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

4- स्वामी, गांधी की हिरासत की मांग कर सकते हैं, जिसको मानने की संभावना कम है, लेकिन ऐसा होने पर सीआरपीसी की धारा-437 के तहत जमानत लेनी पड़ सकती है।

5- यदि केजरीवाल की तर्ज़ पर राहुल गांधी भी बॉन्‍ड न भरकर जेल जाने का फैसला करते हैं, तब उन्हें हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी और वो जेल जा सकते हैं। उन्हें छूटने के लिए जमानत लेनी ही होगी, जब तक स्वामी इस मामले को वापस न ले लें।

इस शिकायत में अन्य महत्वपूर्ण आरोप हवाला ट्रांजेक्शन का है, जिसकी जांच केंद्र सरकार का प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जहां स्वामी की शिकायत पर ईडी के निदेशक का ट्रांसफर कर दिया गया था। स्वामी को कल सरकारी आवास अलॉट करने के निर्णय से राजनीति फिर गर्म हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले को पीएमओ प्रायोजित बता रहे हैं। आज कोर्ट की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी, पर उसके बाद राजनीति तो होनी ही है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

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