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This Article is From Apr 20, 2017

बिहार टॉपर घोटाला : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मास्टरमाइंड बच्चा राय को नहीं मिलेगी जमानत

बिहार टॉपर घोटाला : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मास्टरमाइंड बच्चा राय को नहीं मिलेगी जमानत
बिहार टॉपर स्कैम का मास्टरमाइंड बच्चा राय.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द किया है
  • मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाए
  • बिहार सरकार ने राय की जमानत को दी थी चुनौती.
नई दिल्ली: बिहार टॉपर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए. बता दें कि बिहार सरकार ने राय की जमानत को दी थी चुनौती.

इससे पहले 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी और बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

याचिका में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दे दी थी. बच्चा राय को बिहार टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है. बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी ग्राउंड का जिक्र नहीं किया है.

बच्चा राय ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया. बच्चा राय की जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित होगा. इसलिए उनकी जमानत को रद्द किया जाए.  बता दें कि 14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी.

पटना हाइकोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी. कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया था. आरोपपत्र दायर होने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई होगी.
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