पटना:
फ़िलहाल बिहार में बालू, गिट्टी का संकट बना रहेगा. ऐसा पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार सरकार द्वारा बालू गिट्टी और मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बनाए गए नए नियमावाली पर सोमवार को रोक लगाने के कारण हुआ हैं. इस मामले पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वक़ील द्वारा इस नए नियमावली में कई ख़ामियों को उजागर किया गया. बिहार सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन और माफ़िया का इस कारोबार में वर्चस्व ख़त्म करने के लिए नए नियम बनाए गए थे. राज्य सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.
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इससे पूर्व राज्य में बालू संकट का मामला भाजपा विधायक दल के बैठक में भी उठा. जहां कई विधायकों की शिकायत थी कि बालू उपलब्ध ना होने के कारण पूरे राज्य में निर्माण कार्य ठप पड़ा हैं. हालांकि राज्य के उप मुख्य मंत्री सुशील मोदी ने भरोसा दिलाया कि जल्द इसकी समस्या ख़त्म होगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा लेकिन कोर्ट के फ़ैसले के बाद इसकी संभावना कम हो गई हैं. बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब बालू का कारोबार ख़ासकर अवैध कारोबारियों को राजद अध्यक्ष लालू यादव पर जनता दल यूनाइटेड का आरोप था कि वरधसत प्राप्त था. लालू ने बालू के कारोबारियों के ख़िलाफ़ पुलिस कारवाई का जमकर विरोध भी किया था.
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