
पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘आतंकवादी' कहे जाने पर चुनाव आयोग ने गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आयोग द्वारा जारी नोटिस में वर्मा से 31 जनवरी को शाम पांच बजे तक इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है. आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा 29 जनवरी को इस बारे में की गयी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है. नोटिस के अनुसार आप ने 29 जनवरी को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को वर्मा की शिकायत करते हुये निर्वाचन नियमों के तहत उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
नोटिस के मुताबिक एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में वर्मा द्वारा केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए उन्हें ‘आतंकवादी' बताया गया था. आयोग ने वर्मा के बयान को प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये उन्हें इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है. उल्लेखनीय है कि आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान देने के एक अन्य मामले में गुरुवार को वर्मा को चार दिन तक चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित किया है.
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आयोग ने विवादित बयान के ही अन्य मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन दिन तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया. इससे पहले आयोग चुनाव प्रचार में विवादित बयान देने से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण बुधवार को ठाकुर और वर्मा को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करने का आदेश भी जारी कर चुका है. आयोग ने दोनों नेताओं को प्रथम दृष्टया दिल्ली चुनाव में सामाजिक टकराव फैलाने वाले विवादित बयान देने के कारण भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से अलग करने का आदेश दिया था.
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