कटिहार:
बिहार के कटिहार जिला की एक अदालत ने साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के एक अभियुक्त को शनिवार को सजा-ए-मौत सुनाई।
पुलिस अधीक्षक किम ने बताया कि जिला जज बीएन पांडेय ने बरारी थाना के भैंस दियारा गांव निवासी साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के अभियुक्त संजय ऋषि को आज सजा-ए-मौत सुनाई।
किम ने बताया कि गत 23 जनवरी को अपने पड़ोस की साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद ऋषि द्वारा हत्या किए जाने पर अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के भीतर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद अदालत से मामले के त्वरित निष्पादन का अनुरोध किया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत द्वारा गत 28 जनवरी को संज्ञान लिए जाने के बाद उसकी त्वरित सुनवाई करते हुए घटना के मात्र नौ दिनों के भीतर मामले का निष्पादन कर दिया।
पुलिस अधीक्षक किम ने बताया कि जिला जज बीएन पांडेय ने बरारी थाना के भैंस दियारा गांव निवासी साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के अभियुक्त संजय ऋषि को आज सजा-ए-मौत सुनाई।
किम ने बताया कि गत 23 जनवरी को अपने पड़ोस की साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद ऋषि द्वारा हत्या किए जाने पर अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के भीतर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद अदालत से मामले के त्वरित निष्पादन का अनुरोध किया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत द्वारा गत 28 जनवरी को संज्ञान लिए जाने के बाद उसकी त्वरित सुनवाई करते हुए घटना के मात्र नौ दिनों के भीतर मामले का निष्पादन कर दिया।