विज्ञापन
This Article is From May 22, 2019

गुजरात में चेन झपटमारों की अब खैर नहीं, होगी इतने साल की जेल और देना होगा इतना जुर्माना

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एक नये कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में चेन झपटमारों को 10 साल तक की कैद की सजा होगी. उल्लेखनीय है कि देश के अन्य राज्यों में इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. 

गुजरात में चेन झपटमारों की अब खैर नहीं, होगी इतने साल की जेल और देना होगा इतना जुर्माना
गुजरात में चेन झपटमारों को होगी 10 साल तक की कैद, नये कानून को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एक नये कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में चेन झपटमारों को 10 साल तक की कैद की सजा होगी. उल्लेखनीय है कि देश के अन्य राज्यों में इस अपराध के लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. यदि गुजरात में चेन के छीन झपट और इस प्रक्रिया में पीड़ित को चोट पहुंचाने के अपराध में किसी को दोषी ठहराया जाता है, तो आपराधिक कानून (गुजरात संशोधन) विधेयक - 2018 के तहत उसे अधिकतम 10 साल कैद और 25,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.

Zomato का 'रोल काका' कहलाता है ये शख्स, ऑर्डर कैंसिल होने पर करता है ऐसा काम

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने हाल ही में इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है. गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा ने सितंबर 2018 में आईपीसी की धारा 379 में संशोधन कर दो उपबंध -आईपीसी 379 (ए) और 379 (बी) - जोड़े थे तथा इस तरह सख्त सजा का प्रावधान किया था.

दुबई में भारत के जोगिंदर सिंह ने रखी शाकाहारी इफ्तार पार्टी, बना डाला ये World Record

गुजरात के नये कानून के मुताबिक चेन छीन झपट की कोशिश करने पर आरोपी को न्यूनतम पांच साल और अधिकतम सात साल की कैद होगी. लेकिन अपराधी अपराध को अंजाम देते वक्त यदि भागने की कोशिश के दौरान किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक की कैद की सजा होगी. 

(इनपुट-भाषा)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com