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छोटे भाई से प्रेग्नेंट हुई बहन...पैदा होते ही घर के पीछे फेंक दिया बच्चा

मलेशिया के तेरेन्गानू में एक लावारिस नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस जांच में जो सच सामने आया, उसने समाज को झकझोर दिया. यह बच्चा नाबालिग भाई-बहन के अवैध संबंधों का नतीजा था. यह मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी भी बन गया है.

छोटे भाई से प्रेग्नेंट हुई बहन...पैदा होते ही घर के पीछे फेंक दिया बच्चा
प्रतीकात्मक चित्र.

Teenager Pregnant With Younger Brother: मलेशिया के तेरेन्गानू प्रांत के बसुत (Besut) जिले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक स्थानीय निवासी को अपने घर के पीछे एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला. बच्चा बेहद नाजुक स्थिति में था, जिसे तुरंत इलाज के लिए बसुत अस्पताल पहुंचाया गया. शुरुआती जांच में यह मामला नवजात को छोड़ने का लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, सच और भी डरावना होता चला गया. पुलिस ने बताया कि यह नवजात किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसी घर से जुड़ा था, जिसके पीछे उसे फेंका गया. जांच में सामने आया कि बच्चे की मां 16 साल की नाबालिग लड़की है और पिता उसका 14 साल का सगा भाई. यह खुलासा होते ही मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

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पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा (girl got pregnant with brother)

बसुत जिले के पुलिस प्रमुख मोहम्मद सानी मोहम्मद सालेह ने मीडिया को बताया कि लड़की ने लोक-लाज और सामाजिक डर के चलते बच्चे को जन्म देने के बाद चुपचाप घर के पीछे छोड़ दिया था. जब बच्चे के मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, तो PDRM (Royal Malaysia Police) ने तुरंत जांच शुरू की. पूछताछ और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह मामला Incest (सगे रिश्तों में अवैध संबंध) का है. पुलिस ने 14 वर्षीय लड़के को हिरासत में लेकर कोर्ट की अनुमति से एक सप्ताह की रिमांड पर भेज दिया है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके.

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कानूनी धाराएं और सख्त सजा का प्रावधान (brother made sister pregnant)

इस मामले में मलेशियाई कानून की दो गंभीर धाराओं के तहत जांच चल रही है. पहली धारा Section 317 के तहत बच्चे को लावारिस छोड़ने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है. दूसरी और कहीं ज्यादा गंभीर धारा Section 376B (Incest law in Malaysia) है, जो सगे रिश्तों में यौन संबंध को अपराध मानती है. इस धारा के तहत 6 से 20 साल तक की जेल और कोड़े मारने (Whipping) की सजा का भी प्रावधान है. पुलिस अधिकारियों ने इसे न सिर्फ कानून का उल्लंघन, बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध बताया है, क्योंकि इसमें एक नवजात के जीवन को गंभीर खतरे में डाला गया.

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