New Delhi:
सुरेश कलमाड़ी के वकील ने मंगलवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि सीबीआई ने राष्ट्रमंडल घोटाले के संबंध में पूर्व खेल मंत्री एमएस गिल और दूसरे अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि टीएसआर ठेके से जुड़ा अंतिम फैसला उन्हीं का था। कलमाड़ी की ओर से पेश वकीलों, हितेश जैन और अमित देसाई ने कहा, सारे फैसले युवा और खेल मामलों के मंत्रालय और तत्कालीन खेल मंत्री एमएस गिल की ओर से किए गए। उन्हें पूछताछ के लिए अब तक कोई समन नहीं जारी किया गया। जैन ने कहा, मंत्रालय के एक भी अधिकारी को सीबीआई ने बयान दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया।
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