मोटर वाहन कानून 1 सितंबर से लागू हो चुका है. ट्रैफिक चालान के दौरान घूसखोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. अब घूस लेने या देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा. ट्रैफिक अधिकारियों को अब चालान करते हुए बॉडी कैमरा पहनना होगा. यही नहीं अगर पुलिसकर्मी ने चालक से घूस मांगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा. अगर कोई पुलिसकर्मी घूस मांगे तो उसे डबल चालान देना होगा.
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ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने सभी दिल्ली पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अगर कोई पुलिसकर्मी नियम तोड़ता पाया गया तो उससे डबल जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने कहा- अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता पाया गया तो उससे डबल ज़ुर्माना वसूला जाएगा.
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नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उससे किसी चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा.
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सोमवार को ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा- 'यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारी बॉडी कैमरा पहनेंगे. उल्लंघन और चालान को रिकॉर्ड करने के लिए हम 626 बॉडी-वियर कैमरे का उपयोग कर रहे हैं.' नए नियम लागू होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है. नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही कर रही है.
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