
विजय माल्या (फाइल फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट से बड़ा झटका
BOC एविएशन मामले में खिलाफ आया फैसला
चुकाने होंगे 9 करोड़ डॉलर
यह भी पढ़ें: बचाव पक्ष का दावा : कर्ज के एक हिस्से को वापस करने की माल्या की पेशकश बैंकों ने ठुकराई
इस मामले में प्रतिवादी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड व यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को नामित किया गया. वाद दावा बीओसी एविएशन सिंगापुर तथा बीओएसी एविएशन आयरलैंड लिमिटेड ने किया था. बीओसी एविएशन के एक प्रवक्ता ने सिंगापुर में कहा, हम फैसले से खुश हैं लेकिन इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. यह कानूनी दावा किंगफिशर एयरलाइंस व विमान लीजिंग कंपनी बीओसी एविएशन के बीच चार विमानों के लीजिंग समझौते से जुड़ा है. इनमें से तीन विमानों की आपूर्ति की गई. चौथे विमान की आपूर्ति रोक दी गई क्योंकि लीज समझौते के तहत अग्रिम में ही राशि बकाया थी. बीओसी एविएशन ने दावा किया कि जमानत राशि से उस भुगतान की वसूली भी संभव नहीं है जो कि किंगफिशर एयरलाइंस को समझौते के तहत उसे करनी होगी.
VIDEO: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या फिर हुए गिरफ्तार
इस फैसले पर किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई. उल्लेखनीय है कि लंदन की एक अदालत में विजय माल्या को भारत वापस भेजने संबंधी मामलो में अंतिम चरण की सुनवाई 16 मार्च से होनी है. इसमें फैसला मई में आ सकता है. माल्या इस समय जमानती बांड पर हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं