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This Article is From May 15, 2025

अमेरिका में हमास प्रोपेगेंडा के आरोपी भारतीय रिसर्चर की 2 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट से रिहा

अमेरिकी राजधानी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टरल फेलो बदर खान सूरी को फेडरल एजेंटों ने दो महीने पहले वर्जीनिया में उनके घर से गिरफ्तार किया था और उन्हें टेक्सास में रखा गया है.

अमेरिका में हमास प्रोपेगेंडा के आरोपी भारतीय रिसर्चर की 2 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी, अब कोर्ट से रिहा
एक अमेरिकी जज ने बदर खान सूरी को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया

अमेरिक के एक जज ने बुधवार, 14 मई को एक टॉप अमेरिकी यूनिवर्सिटी के भारतीय रिसर्चर- बदर खान सूरी को हिरासत से रिहा करने का आदेश दे दिया. उन्हें कथित तौर पर हमास के साथ संबंधों के लिए हिरासत में लिया गया था और वो संभावित निर्वासन (डिपोर्टेशन) का सामना कर रहे हैं. अमेरिकी राजधानी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टरल फेलो बदर खान सूरी को फेडरल एजेंटों ने दो महीने पहले वर्जीनिया में उनके घर से गिरफ्तार किया था और उन्हें टेक्सास में रखा गया है.

डिस्ट्रिक्ट जज पेट्रीसिया जाइल्स ने बुधवार को सूरी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और कहा कि उन्हें निजी मुचलके पर टेक्सास से वर्जीनिया में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के पास लौटने की अनुमति दी जाए.

सूरी की पत्नी मफ़ज सालेह ने सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स (सीसीआर) द्वारा जारी एक बयान में कहा, "जज की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए." सीसीआर अदालत में सूरी का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों में से एक है. सालेह ने कहा, "फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में बोलना कोई अपराध नहीं है.. आइए दुनिया को दिखाएं कि यह देश अभी भी एक ऐसी जगह है जहां लोग बिना किसी डर के अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं और करते भी हैं."

जज पेट्रीसिया जाइल्स ने सूरी की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि उनकी हिरासत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके प्रथम संशोधन (फर्स्ट अमेंडमेंट) अधिकारों का उल्लंघन किया है.

सीसीआर की वकील आस्था शर्मा पोखरेल ने कहा, "कोर्ट के आज के आदेश से ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि वह फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में खड़े होने और गाजा में नरसंहार के खिलाफ खड़े होने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उन्हें उनके परिवार से अलग नहीं कर सकता और उन्हें जेल में नहीं डाल सकता."

सूरी की रिहाई एक अन्य जज द्वारा मैसाचुसेट्स के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में तुर्की पीएचडी छात्र रूमेसा ओजटर्क की हिरासत से रिहाई का आदेश देने के कई दिनों बाद हुई है.

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