विज्ञापन

ट्रंप ने दिया 56 लाख डॉलर का मुआवजा, 90 के दशक में मैगजीन राइटर का किया था यौन उत्पीड़न

प्रेसिडेंट ट्रंप को कैरोल पर सेक्शुअल असॉल्ट करने और उन्हें बदनाम करने का जिम्मेदार पाया गया. पिछले महीने उनकी अपील पूरी हो गई. इसके बाद जज ने पैसे देने का ऑर्डर दिया था.

ट्रंप ने दिया 56 लाख डॉलर का मुआवजा, 90 के दशक में मैगजीन राइटर का किया था यौन उत्पीड़न
यह पेमेंट तब हुआ जब U.S. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील करने की प्रेसिडेंट की नई कोशिश को मना कर दिया.
NDTV

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व मैगजीन राइटर ई. जीन कैरोल के बीच सालों से चली आ रही कानूनी जंग में एक नया और बड़ा मोड़ आया है. ट्रंप को आखिरकार यौन उत्पीड़न और मानहानि केस में तय की गई हर्जाना राशि का भुगतान करना पड़ा है. कोर्ट के आदेश के बाद ई. जीन कैरोल के वकीलों के खाते में 56,25,005.48 डॉलर की रकम ट्रांसफर कर दी गई है. इस रकम में जूरी की ओर से तय हर्जाना और उस पर बना ब्याज दोनों शामिल हैं.

यह भुगतान जज लुईस कपलान के उस आदेश के बाद हुआ, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इस मामले की सुनवाई की मांग की थी.

भुगतान रोकने की आखिरी कोशिश भी हुई नाकाम

ट्रंप ने इस रकम के ट्रांसफर को रोकने की पूरी कोशिश की थी. उनके वकीलों की दलील थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक पैसों का भुगतान रोका जाना चाहिए. हालांकि, अमेरिकी न्याय व्यवस्था में ऐसी याचिकाओं के मंजूर होने की गुंजाइश बेहद कम होती है.

जब वहां बात नहीं बनी, तो ट्रंप की लीगल टीम ने शुक्रवार को फेडरल अपील्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपील की कि यदि पैसा ट्रांसफर हो चुका है तो कोर्ट इस पर तुरंत स्टे लगाए या फिर से पैसों को कोर्ट के कंट्रोल वाले अकाउंट में जमा कराने का आदेश दे. लेकिन अपील्स कोर्ट ने इससे पहले लगाई गई इमरजेंसी स्टे की मांग को खारिज कर दिया था और उनकी नई कोशिश पर भी कोई राहत नहीं दी.

कैरोल इन पैसों का क्या करेंगी?

कोर्ट फाइलिंग में ई. जीन कैरोल के वकीलों ने साफ किया है कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रिटायरमेंट के लिए करेंगी. फिलहाल, इस पूरी रकम को एक ब्याज देने वाले अकाउंट में तब तक रखा जाएगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की पुनर्विचार याचिका को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता.

कैरोल की वकील रोबर्टा कपलान ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "तीन साल पहले, नौ सदस्यों वाली जूरी ने सर्वसम्मति से डोनाल्ड ट्रंप को ई. जीन कैरोल का यौन उत्पीड़न करने और मानहानि का दोषी पाया था. आज हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जूरी के उस फैसले के तहत तय किया गया हर्जाना कैरोल को मिल गया है."

बता दें कि 82 वर्षीय कैरोल को यह पूरी राशि मिलेगी, क्योंकि उनके वकीलों ने कंटिंजेंसी बेसिस पर काम किया था और वे हर्जाने की राशि में से कोई लीगल फीस नहीं लेंगे.

क्या था पूरा मामला?

ई. जीन कैरोल पहली ऐसी महिला नहीं थीं जिन्होंने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया हो, लेकिन वह इसे सिविल कोर्ट तक ले गईं. उन्होंने खुली अदालत में गवाही देते हुए बताया था कि 1990 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ट्रंप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था.

ट्रंप पहले ट्रायल के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आरोपों को पूरी तरह नकारते रहे. मई 2023 में जूरी ने ट्रंप को यौन उत्पीड़न और मानहानि का दोषी माना. जूरी ने कैरोल को 50 लाख डॉलर का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था.

फैसले के अगले ही दिन सीएनएन (CNN) के एक टाउन हॉल कार्यक्रम में ट्रंप ने कैरोल को पागल कहा और उनके आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया. कैरोल ने तुरंत अपने केस में इन नए बयानों को भी जोड़ दिया.

दूसरी बार ट्रायल के दौरान ट्रंप खुद कोर्ट में मौजूद रहे और उन्होंने संक्षिप्त गवाही भी दी. हालांकि, जूरी ने ट्रंप की ओर से 2019 में दिए गए बयानों को भी मानहानिकारक माना और इस बार कैरोल को 83 मिलियन डॉलर (8.3 करोड़ डॉलर) का भारी-भरकम हर्जाना देने का आदेश सुनाया.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को यौन हमले के केस में राहत नहीं, कोर्ट ने दोषी होने का फैसला नहीं बदला- 43 करोड़ भी देने होंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Trump, India, E. Jean Carroll New Filing Againt Trump
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com