शिकागो:
अमेरिका की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद मुहैया कराने के लिए दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यावसायी तहव्वुर राणा के मामले की सुनवाई नए सिरे से करने सम्बंधी याचिका खारिज कर दी है। लश्कर पर 26 नवम्बर, 2008 के मुम्बई हमले का आरोप है।
शिकागो की जिला अदालत ने यह कहते हुए पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली के दोस्त राणा की यचिका खारिज कर दी कि यह यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि अदालत ने किसी तरह की गलती की, क्योंकि सरकार ने कथित गतिविधियों के बारे में राणा को जानकारी होने और इसमें उसकी भागीदारी को लेकर ठोस सबूत दिए।
पिछले साल जून में तीन सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद राणा को 26/11 के मुम्बई हमले के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन उसे पैगम्बर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करने वाले डेनमार्क के समाचार पत्र 'जिलैंड पोस्टन' पर हमले की साजिश करने में लश्कर को मदद मुहैया कराने के लिए दोषी ठहराया गया था।
शिकागो की जिला अदालत ने यह कहते हुए पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली के दोस्त राणा की यचिका खारिज कर दी कि यह यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि अदालत ने किसी तरह की गलती की, क्योंकि सरकार ने कथित गतिविधियों के बारे में राणा को जानकारी होने और इसमें उसकी भागीदारी को लेकर ठोस सबूत दिए।
पिछले साल जून में तीन सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद राणा को 26/11 के मुम्बई हमले के आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन उसे पैगम्बर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करने वाले डेनमार्क के समाचार पत्र 'जिलैंड पोस्टन' पर हमले की साजिश करने में लश्कर को मदद मुहैया कराने के लिए दोषी ठहराया गया था।
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