खालिदा जिया की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ( बीएनपी ) की अध्यक्षा खालिदा जिया की जमानत को लेकर दर्ज की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा को दी गई जमानत को चुनौती देने के लिए बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने यह याचिका दाखिल की है. इस मामले में निचली अदालत ने 72 वर्षीय खालिदा को फरवरी में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी. ध्यान हो कि यह मामला 2001-2006 में उनके शासन काल के दौरान 2 करोड़ 10 लाख टका ( करीब ढाई लाख डॉलर ) के विदेशी चंदे की घपलेबाजी से जुड़ा हुआ है.
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हाईकोर्ट ने 12 मार्च को उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद वह अब भी ढाका केंद्रीय जेल में सजा काट रही हैं. प्रधान न्यायाधीश सईद महमूद हुसैन के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय खंड पीठ को मंगलवार को आदेश सुनाना था. लेकिन उसने सुनवाई बुधवाल तक के लिए टाल दी है. अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम और मुख्य अपीलकर्ता भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के वकील 12 मार्च के हाई कोर्ट के फैसले को बदलने की याचिका लेकर शीर्ष अदालत पहुंचे थे.
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पूर्व कानून मंत्री मोदूद अहमद समेत बीएनपी समर्थक वकील जिया को जमानत पर रिहा कराने के लिए मामले में उनके वकील बने हैं. (इनपुट भाषा से)
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हाईकोर्ट ने 12 मार्च को उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद वह अब भी ढाका केंद्रीय जेल में सजा काट रही हैं. प्रधान न्यायाधीश सईद महमूद हुसैन के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय खंड पीठ को मंगलवार को आदेश सुनाना था. लेकिन उसने सुनवाई बुधवाल तक के लिए टाल दी है. अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम और मुख्य अपीलकर्ता भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के वकील 12 मार्च के हाई कोर्ट के फैसले को बदलने की याचिका लेकर शीर्ष अदालत पहुंचे थे.
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पूर्व कानून मंत्री मोदूद अहमद समेत बीएनपी समर्थक वकील जिया को जमानत पर रिहा कराने के लिए मामले में उनके वकील बने हैं. (इनपुट भाषा से)
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