पाकिस्तान की एक अदालत ने नेता प्रतिपक्ष तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख शहबाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया.
जवाबदेही अदालत (लाहौर) के न्यायाधीश आमिर मोहम्मद खान ने आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन मामले में शाहबाज, उनके दो बेटों हम्जा तथा सुलेमान और दो पत्नियों नुसरत तथा तहमीना की लगभग 23 संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया.
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने अदालत को बताया नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शहबाज ने धनशोधन कर करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की. लिहाजा उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति जब्त की जानी चाहिये.
अदालत ने एनएबी की याचिका की दलील स्वीकार करते हुए संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया.
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