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This Article is From Oct 25, 2012

अमेरिका : भेदिया कारोबार के मामले में रजत गुप्ता को दो साल की सजा

न्यूयॉर्क: भेदिया कारोबार मामले में गोल्डमैन सॉक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। गुप्ता को आदेश दिया गया है कि उन्हें रिहा होने के बाद एक साल तक निगरानी में रहना होगा।

अदालत में दिए पहले बयान में रजत गुप्ता ने कहा, पिछले 18 माह मेरे जीवन में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि मैं अपने माता-पिता को खो चुका हूं। उन्होंने कहा, मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है और यह फैसला मेरे परिवार तथा दोस्तों को सदमे में डाल देगा। मैं अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने आया हूं और मेरे परिवार पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का मुझे गहरा अफसोस है।

गुप्ता ने कहा, अपने परिवार को परेशान होते देखना असहनीय है। रजत गुप्ता को पिछले साल 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सजा सुनाते हुए अमेरिकी जिला जज जेड रैकोफ ने कहा कि हालांकि मैकेंजी के पूर्व प्रमुख का जीवन कई परमार्थ कामों से जुड़ा रहा है, पर गोल्डमैन सॉक्स की गुप्त सूचनाओं को हेज फंड संस्थापक राज राजारत्नम के पास पहुंचाकर गुप्ता ने गोल्डमैन सॉक्स की पीठ में छुरा घोपा है।

एक संघीय अदालत ने गुप्ता को छह में से चार अपराधों के लिए 15 जून को तीन सप्ताह की सुनवाई के बाद दोषी पाया था। गुप्ता को अब कैद की सजा राज राजारत्नम को बोर्डरूम की गुप्त सूचनाएं पहुंचाने के लिए सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष ने गुप्ता के लिए आठ से 10 साल के कारावास की मांग की थी, जिसे प्रतिभूति धोखाधड़ी के तीन मामलों और साजिश के एक मामले में दोषी पाया गया था। मैनहट्टन में भारतीय मूल के शीर्ष वकील प्रीत भराड़ा ने मैकेंजी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ भेदिया कारोबार का आरोप दर्ज कराया था। इसके एक साल बाद इंडिया इंक वॉलस्ट्रीट के हीरो रहे गुप्ता को जिला जज जेड रोकेफ ने सजा सुनाई।

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