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बदहाल पाकिस्तानियों के गजब कारनामे! गटर ढक्कन चोरों के लिए सरकार को बनाना पड़ा 50 लाख जुर्माने वाला कानून

पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने गटर के ढक्कनों की चोरी से परेशान हो कर एक नए कानून की घोषणा की है. जिसके तहत गटर (मैनहोल) के ढक्कन चोरी करने, उन्हें बेचने और खरीदने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इस नए कानून के तहत दोषियों को 1 से 10 साल तक की जेल भुगतनी होगी. 

बदहाल पाकिस्तानियों के गजब कारनामे! गटर ढक्कन चोरों के लिए सरकार को बनाना पड़ा 50 लाख जुर्माने वाला कानून
गटर के ढक्कन चोरी पर सख्त कानून के बारे में जानकारी देती पाकिस्तान के पंजाब की सीएम मरियम नवाज.
  • पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गटर के ढक्कनों की चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सरकार परेशान हो गई है.
  • मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने गटर के ढक्कन चोरी, बेचने और खरीदने को गंभीर अपराध घोषित करने का कानून पेश किया.
  • नए कानून के तहत दोषियों को एक से दस साल की जेल और तीस लाख से पचास लाख रुपये तक जुर्माना होगा.

आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान से आटे की बोरियों के लिए मार की कई तस्वीरे-वीडियो आपने पहले देखी होगी. लेकिन अब पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे जानकर हैरानी होती है. पाकिस्तान में गटर के ढक्कनों की इतनी चोरी हो रही है कि परेशान होकर सरकार को सख्त नियम बनाना पड़ गया है. दरअसल गटर के ढक्कनों की चोरी का यह मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रात से ज्यादा आए है. पंजाब की सीएम मरियम नवाज का कहना है कि हमारे लोग दिन में गटर के ढक्कन लगाते हैं, रात में चोरी हो जाती है. गटर ढक्कनों की चोरी के लगातार सामने आ रहे मामले के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सख्त कानून लागू किया है.  

गटर के ढक्कनों की चोरी से परेशान सरकार ने की कानून की घोषणा

दरअसल पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने गटर के ढक्कनों की चोरी से परेशान हो कर एक नए कानून की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नया कानून पेश करने जा रही है, जिसके तहत गटर (मैनहोल) के ढक्कन चोरी करने, उन्हें बेचने और खरीदने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. इस नए कानून के तहत दोषियों को 1 से 10 साल तक की जेल भुगतनी होगी. 

30 से 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना

सीएम ने आगे कहा कि ढक्कन चोरी करने वालों के साथ-साथ उन्हें खरीदने और बेचने वाले कबाड़ियों पर भी समान कार्रवाई होगी. यदि खुले मैनहोल में गिरने के कारण किसी नागरिक या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को सीधे 10 साल की कैद होगी. दोषियों पर 30 लाख से 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मरियम नवाज ने इस कानून के बारे में एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें वो इस कानून की जरूरत और सख्ती के कारणों के बारे में बताती दिख रही हैं. 

परिवार के रूप में आते हैं चोर, महिलाएं भी शामिल

पंजाब सीएम मरियम नवाज ने गटर के ढक्कनों की चोरी के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया. उन्होंने बताया कि चोरी की इन घटनाओं के पीछे फैमिली गैंग एक्टिव हैं. मरियम ने कहा कि "चोर रात 11 से 12 बजे के बीच सक्रिय होते हैं. वे अक्सर गधा गाड़ियों पर एक 'परिवार' के रूप में आते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो. ये लोग बड़ी सफाई से गटर के ढक्कन उतारते हैं और उन्हें गाड़ी पर लादकर ले जाते हैं."

सीवर में गिरने से कई बच्चों और राहगीरों की जा चुकी जान

बताते चले कि हाल के महीनों में पंजाब के विभिन्न शहरों से ऐसी कई खबरें सामने आईं, जहां खुले सीवर में गिरने से मासूम बच्चों और राहगीरों की जान चली गई. ऐसी घटनाओं से सरकार की किरकिरी हो रही थी, ऐसे में अब सरकार ने यह सख्त कानून लागू करने की बात की है. इससे न केवल चोरों बल्कि उन अधिकारियों और विभागों पर भी शिकंजा कसेगा जिनकी लापरवाही से मैनहोल खुले रहते हैं.    

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Devbrat Tiwari
Producer, NDTV India
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