नवाज शरीफ (फाइल फोटो).
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की सीनेट ने बुधवार को सार्वजनिक पद से अयोग्य करार दिए गए किसी व्यक्ति के पार्टी अध्यक्ष बने रहने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया. यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुन: पीएमएल-एन का अध्यक्ष चुने जाने के खिलाफ केंद्रित है.
सीनेट में विपक्ष के नेता एतजाज अहसन के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है या अयोग्य करार दिया जा चुका है, वह किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता. संसद के उच्च सदन ने प्रस्ताव को 28 के मुकाबले से 52 वोटों से पारित किया.
VIDEO : क्या खत्म हुआ नवाज का करियर
गौरतलब है कि पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री पद छोड़ने को मजबूर हुए शरीफ को पिछले दिनों सत्तारूढ़ पीएमएल-एन का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया गया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सीनेट में विपक्ष के नेता एतजाज अहसन के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है या अयोग्य करार दिया जा चुका है, वह किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं कर सकता. संसद के उच्च सदन ने प्रस्ताव को 28 के मुकाबले से 52 वोटों से पारित किया.
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गौरतलब है कि पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री पद छोड़ने को मजबूर हुए शरीफ को पिछले दिनों सत्तारूढ़ पीएमएल-एन का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया गया था.
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