इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त के स्थान पर 30 जुलाई की तारीख तय करने के बुधवार को निर्देश दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने एक याचिका दायर कर ऐसा करने की अपील की थी, क्योंकि उस दौरान कुछ सांसद मक्का जाने वाले हैं।
जियो न्यूज के अनुसार याचिका पीएमल-एन के अध्यक्ष राजा जफरुल हक ने दायर की थी। पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हक की याचिका का समर्थन किया कि वह निर्वाचन आयोग को आगामी राष्ट्रपति का चुनाव 30 जुलाई को कराने का निर्देश दे।
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने अटार्नी जनरल से पूछा कि चुनाव तिथि को पहले तय करने में कोई संवैधानिक अड़चन तो नहीं है। अटार्नी जनरल ने कहा कि ऐसा करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है।
जियो न्यूज के अनुसार याचिका पीएमल-एन के अध्यक्ष राजा जफरुल हक ने दायर की थी। पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हक की याचिका का समर्थन किया कि वह निर्वाचन आयोग को आगामी राष्ट्रपति का चुनाव 30 जुलाई को कराने का निर्देश दे।
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने अटार्नी जनरल से पूछा कि चुनाव तिथि को पहले तय करने में कोई संवैधानिक अड़चन तो नहीं है। अटार्नी जनरल ने कहा कि ऐसा करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं