जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव.
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान ने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को इस्लामाबाद आने के लिए वीजा जारी कर दिया. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यह जानकारी दी. वीजा मिलने के बाद 47 साल के जाधव की पत्नी और मां अब उनसे मुलाकात कर सकेंगी. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने बीते अप्रैल में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने मई में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था.
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भारत की अपील पर अंतिम फैसला आने तक आईसीजे ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया, 'नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने कमांडर जाधव की मां और पत्नी को वीजा जारी किया, ताकि वे उनसे मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आ सकें.' पाकिस्तान 25 दिसंबर को जाधव की मुलाकात उनकी मां और पत्नी से कराने पर सहमत हुआ है. वह भारत की इस मांग पर भी सहमत हुआ है कि उनके साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी जाने दिया जाए.
VIDEO : कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दी पत्नी से मिलने की इजाजत
पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग को निर्देश दिया था कि वह जाधव की मां और पत्नी को वीजा जारी करे. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह कथित तौर पर ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए. बहरहाल, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद वहां उनके व्यापारिक हित हैं.
— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) December 20, 2017
Pakistan High Commission in New Delhi issued the visas to the mother and wife of Commander Jadhav to visit Islamabad to meet him, today.
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भारत की अपील पर अंतिम फैसला आने तक आईसीजे ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया, 'नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने कमांडर जाधव की मां और पत्नी को वीजा जारी किया, ताकि वे उनसे मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आ सकें.' पाकिस्तान 25 दिसंबर को जाधव की मुलाकात उनकी मां और पत्नी से कराने पर सहमत हुआ है. वह भारत की इस मांग पर भी सहमत हुआ है कि उनके साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी जाने दिया जाए.
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पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग को निर्देश दिया था कि वह जाधव की मां और पत्नी को वीजा जारी करे. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह कथित तौर पर ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए. बहरहाल, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद वहां उनके व्यापारिक हित हैं.
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