पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के कुलभूषण जाधव.
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान ने दिल्ली में अपने उच्चायोग को निर्देश दिया कि कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया जाए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया. पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को इजाजत दी थी कि वह 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात कर सकता है.
यह भी पढ़ें : पाकिस्तान ने ICJ में कुलभूषण को राजनयिक मदद मुहैया कराने की भारत की अर्जी खारिज की
विदेश कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जाधव के परिवार की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. जाधव से परिवार की मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी मौजूद रहने की इजाजत दी जाएगी. भारतीय नागरिक जाधव (47) को जासूसी और आतंकवाद के मामले में इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने मई महीने में अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की तामील पर रोक लगा दी.
यह भी पढ़ें : कुलभूषण जाधव की पत्नी के लिए पाकिस्तान ने अब तक नहीं दी सुरक्षा गारंटी : वीके सिंह
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया और वह ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ था. भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया जहां वह कारोबारी मकसद से गए थे. जाधव नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
VIDEO : कुलभूषण जाधव को पत्नी से मिलने की इजाजत
पाकिस्तान ने आईसीजे में जाधव के लिए राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को कल खारिज कर दिया और दावा किया कि भारत अपने 'जासूस' द्वारा एकत्र की सूचना हासिल करना चाहता है. पहले भी पाकिस्तान राजनयिक पहुंच के भारतीय आग्रह को कई बार ठुकरा चुका है. उसका कहना है कि जासूसों से जुड़े मामलों में यह लागू नहीं होता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह भी पढ़ें : पाकिस्तान ने ICJ में कुलभूषण को राजनयिक मदद मुहैया कराने की भारत की अर्जी खारिज की
विदेश कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जाधव के परिवार की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. जाधव से परिवार की मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी मौजूद रहने की इजाजत दी जाएगी. भारतीय नागरिक जाधव (47) को जासूसी और आतंकवाद के मामले में इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने मई महीने में अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की तामील पर रोक लगा दी.
यह भी पढ़ें : कुलभूषण जाधव की पत्नी के लिए पाकिस्तान ने अब तक नहीं दी सुरक्षा गारंटी : वीके सिंह
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया और वह ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ था. भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया जहां वह कारोबारी मकसद से गए थे. जाधव नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
VIDEO : कुलभूषण जाधव को पत्नी से मिलने की इजाजत
पाकिस्तान ने आईसीजे में जाधव के लिए राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को कल खारिज कर दिया और दावा किया कि भारत अपने 'जासूस' द्वारा एकत्र की सूचना हासिल करना चाहता है. पहले भी पाकिस्तान राजनयिक पहुंच के भारतीय आग्रह को कई बार ठुकरा चुका है. उसका कहना है कि जासूसों से जुड़े मामलों में यह लागू नहीं होता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं