विज्ञापन
This Article is From Aug 14, 2012

पाकिस्तान SC ने हिन्दुओं की कब्रगाह से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

पाकिस्तान SC ने हिन्दुओं की कब्रगाह से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लाहौर में हिन्दुओं की कब्रगाह से अतिक्रमण को 30 दिनों के भीतर हटाएं।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
लाहौर: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लाहौर में हिन्दुओं की कब्रगाह से अतिक्रमण को 30 दिनों के भीतर हटाएं।

न्यायालय की खंड पीठ ने यहां एक सुनवाई के दौरान लाहौर विकास प्राधिकरण के महानिदेशक एवं पंजाब के मुख्य सचिव और लाहौर प्रशासन के प्रमुख को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया।

 जीटी रोड पर भुदुआवा में स्थित यह कब्रगाह हिन्दुओं के वाल्मीकि समाज की है जो यहां अपने शवों को दफनाते हैं।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan Supreme Court On Hindu Graveyard, Pakistan Supreme Court, हिन्दू कब्रगाह, हिन्दू कब्रगाह पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com