
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे लाहौर में हिन्दुओं की कब्रगाह से अतिक्रमण को 30 दिनों के भीतर हटाएं।
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न्यायालय की खंड पीठ ने यहां एक सुनवाई के दौरान लाहौर विकास प्राधिकरण के महानिदेशक एवं पंजाब के मुख्य सचिव और लाहौर प्रशासन के प्रमुख को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया।
जीटी रोड पर भुदुआवा में स्थित यह कब्रगाह हिन्दुओं के वाल्मीकि समाज की है जो यहां अपने शवों को दफनाते हैं।
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