इस्लामाबाद:
पाकिस्तान में इस्लाम के अपमान और ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार की गई 11 साल की मानसिक रूप से विकलांग ईसाई बच्ची रिमशा मसीह को अदालत ने 10 लाख रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा में) की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, हालांकि, बच्ची के गरीब परिवार से यह उम्मीद नहीं है कि वे इतनी मोटी रकम जुटा पाएंगे।
शुक्रवार को जज मोहम्मद आजम खान द्वारा कुछ दिन पहले कुरान के पन्ने जलाने के आरोप में गिरफ्तार की गई इस बच्ची को जमानत दिए जाने के बाद मामला शांत हो जाने की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में लागू कड़े ईशनिंदा कानूनों को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला देने वाली इस घटना के बाद कहा जाने लगा था कि देश में इन कानूनों को आमतौर पर ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।
शुक्रवार को जज मोहम्मद आजम खान द्वारा कुछ दिन पहले कुरान के पन्ने जलाने के आरोप में गिरफ्तार की गई इस बच्ची को जमानत दिए जाने के बाद मामला शांत हो जाने की संभावना जताई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में लागू कड़े ईशनिंदा कानूनों को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला देने वाली इस घटना के बाद कहा जाने लगा था कि देश में इन कानूनों को आमतौर पर ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।
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