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This Article is From Apr 05, 2013

एक सीट से मुशर्रफ़ की उम्मीदवारी ख़ारिज, बाक़ी पर भी सवाल

एक सीट से मुशर्रफ़ की उम्मीदवारी ख़ारिज, बाक़ी पर भी सवाल
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आम चुनाव में हिस्सा लेने पाकिस्तान लौटे पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को तब एक बड़ा झटका लगा जब पंजाब के कसूर सीट से उनकी उम्मीदवारी का पर्चा ख़ारिज कर दिया गया। मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ छह आपत्तियां उठाई गईं जिसे सही मानते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने मुशर्रफ़ क
नई दिल्ली: आम चुनाव में हिस्सा लेने पाकिस्तान लौटे पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को तब एक बड़ा झटका लगा जब पंजाब के कसूर सीट से उनकी उम्मीदवारी का पर्चा ख़ारिज कर दिया गया। मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ छह आपत्तियां उठाई गईं जिसे सही मानते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने मुशर्रफ़ को अयोग्य क़रार दे दिया।

मुशर्रफ़ ने कसूर समेत चार सीटों से पर्चा भरा है। मुशर्रफ पर लगे आरोपों और इस फ़ैसले के आधार पर बाक़ी तीन सीटों कराची, इस्लामाबाद और चितराल से भी मुशर्रफ़ के पर्चे ख़ारिज करने की मांग होगी।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ख़ास हिदायत है कि उम्मीदवारी की पात्रता तय करते समय संविधान की धारा 62 और 63 का ख़्याल रखा जाए। इन धाराओं के मुताबिक़ चुनाव वही लड़ सकता है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई मामला न हो और जो बिल्कुल पाक साफ़ हो।

मुशर्रफ़ पर संविधान तोड़ने के साथ-साथ बेनज़ीर भुट्टो और बलोच नेता अकबर बुग़ती की हत्या में हाथ होने का आरोप है।

मुशर्रफ की मुश्किल और बढ़ सकती है क्योंकि देश से ग़द्दारी के मामले में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। सुनवाई ख़ुद चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरी करेंगे जिन्हें मुशर्रफ़ ने अपनी तानाशाही के दौरान बर्खास्त कर नज़रबंद कर दिया था।

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