ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के सभी शरणार्थियों और यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध का कार्यकारी आदेश दिया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
वॉशिंगटन:
अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने पूछा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यात्रा प्रतिबंध का फैसला क्या मुस्लिम विरोधी है? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश रिचर्ड क्लिफ्टन ने पूछा कि अगर इससे दुनियाभर के केवल 15 प्रतिशत मुस्लिम प्रभावित होते हैं तो क्या इसे भेदभावपूर्ण कहा जा सकता है.
क्लिफ्टन सैन फ्रांसिस्को की अपीलीय अदालत के तीन न्यायाधीशों में से एक हैं, जो इस सप्ताह इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी. इस मुद्दे पर मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बहस हुई.
इस मुद्दे पर नौवीं 'यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स' का फैसला भले ही जो भी हो, लेकिन संभवत: मामले पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा.
ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के सभी शरणार्थियों और यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध का कार्यकारी आदेश दिया था, जिस पर पिछले सप्ताह एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी.
क्लिफ्टन सैन फ्रांसिस्को की अपीलीय अदालत के तीन न्यायाधीशों में से एक हैं, जो इस सप्ताह इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी. इस मुद्दे पर मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक बहस हुई.
इस मुद्दे पर नौवीं 'यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स' का फैसला भले ही जो भी हो, लेकिन संभवत: मामले पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा.
ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के सभी शरणार्थियों और यात्रियों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध का कार्यकारी आदेश दिया था, जिस पर पिछले सप्ताह एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी.
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