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This Article is From Sep 12, 2020

ईरान ने पहलवान को दी फांसी की सजा, ओलिम्पिक संस्था समेत पूरी दुनिया ने जताई नाराजगी

ईरान (Iran) ने कहा कि उसने 2018 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए एक पहलवान को फांसी की सजा दी है. ईरान के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निंदा की है.

ईरान ने पहलवान को दी फांसी की सजा, ओलिम्पिक संस्था समेत पूरी दुनिया ने जताई नाराजगी
ईरान ने पहलवान नवीद अफकारी को फांसी की सजा दी है.
तेहरान:

ईरान (Iran) ने कहा कि उसने 2018 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए एक पहलवान को फांसी की सजा दी है. ईरान के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निंदा की है. 27 साल के नवीद अफकारी (Navid Afkari) को दक्षिणी शहर शिराज की एक जेल में फांसी की सजा दी गई. ईरान के एक टेलीविजन की वेबसाइट  पर प्रांतीय अभियोजक जनरल काज़म मौसवी के हवाले से ये जानकारी दी गई. 

न्यायपालिका ने नवीद अफकारी को 2 अगस्त, 2018 को होसिन टोर्कमैन की मौत के लिए कसूरवार पाया. शिराज और ईरान के कई अन्य शहरी केंद्रों में सरकार विरोधी प्रदर्शन किए गए थे. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा कि यह हैरान कर देने वाला है, साथ ही परेशान कर देने वाली बात है.  आईओसी ने एक बयान में कहा, "हमारे विचार नवीद अफकारी के परिवार और दोस्तों के साथ हैं."

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लंदन स्थित राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि चोरी छिपे फांसी दे देना "न्याय की भयावह त्रासदी है जिसे पर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता है." विदेशों में प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि अफकारी को टेलीविजन पर प्रसारित बयानों के आधार पर दोषी ठहराया गया था, जिससे उसकी रिहाई के लिए ऑनलाइन अभियान शुरू हो गए थे. 

एमनेस्टी ने बार-बार ईरान को संदिग्धों द्वारा "स्वीकारोक्ति" के वीडियो प्रसारित करने से रोकने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि वे "प्रतिवादियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं." न्यायपालिका ने आरोपों से इनकार किया. एमनेस्टी के अनुसार, अफकारी के दो भाई वाहिद और हबीब अभी भी उसी जेल में हैं, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया था. "पीड़ित परिवार की जिद" पर मौत की सजा सुनाई गई थी.

अफ़ाकरी के वकील, हसन यूनेसी ने ट्वीट किया, शिराज के कई लोगों को रविवार को मारे गए कार्यकर्ता के परिवार के साथ माफी मांगने के लिए मिलना था. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में आपराधिक कानून के आधार पर "दोषी को फांसी से पहले अपने परिवार से मिलने का अधिकार है."

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