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This Article is From Feb 03, 2018

पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में भारतीय मूल के शख्स को यूके की अदालत ने सुनाई 18 साल की कैद

हालांकि अश्विनी ने जानबूझकर हत्या करने से इनकार किया है. उसने अदालत को बताया कि उसका किरन से पहले झगड़ा हुआ था जिसमें उसे गुस्सा आ गया था. लेकिन अदालत ने उसकी दलील नहीं मानी और उसे इरादत हत्या का दोषी माना.

पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में भारतीय मूल के शख्स को यूके की अदालत ने सुनाई 18 साल की कैद
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: भारतीय मूल  के एक शख्स को पूर्व पत्नी की हत्या में मामले में यूके की अदालत ने 18 साल कैद की सजा सुनाई है. शख्स का नाम अश्विनी डौदिया (51) है. इस शख्स को पूर्व पत्नी किरन (46) की हत्या और फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरने के दोषी पाया गया है. हालांकि अश्विनी ने जानबूझकर हत्या करने से इनकार किया है. उसने अदालत को बताया कि उसका किरन से पहले झगड़ा हुआ था जिसमें उसे गुस्सा आ गया था. लेकिन अदालत ने उसकी दलील नहीं मानी और उसे इरादत हत्या का दोषी माना.  

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अश्विनी ने अदालत को बताया, 'मुझे गुस्सा आ गया था. मैं खुद से नियंत्रण खो दिया'. उसने कहा कि किरन ने उस पर हमला किया था. किरन को शांत करने के लिए उसने उसका मुंह और गर्दन दबाया था. हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसने अपने बेटों और रिश्तेदारों और पुलिस से झूठ बोला था कि किरन अभी तक अपने ऑफिस से वापस नहीं आई है. अश्विनी ये भी बताया कि छोटे बेटे को उसने सूटकेस को भी खोलकर देखने से मना किया था. वहीं सीसीटीवी में देखा गया कि अश्विनी सूटकेस में किरन की लाश को भरकर घसीट रहा है. इसके बाद उसने उसे रास्ते में फेंक दिया. 

वीडियो : भारतीय मूल की महिला की हत्या


मिली जानकारी के मुताबिक अश्विनी और किरन की शादी 1988 में हुई थी और साल 2014 में दोनों के बीच तलाक हो गया था. लेकिन दोनों अलग-अलग एक ही मकान में रहते थे.



 

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