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This Article is From Mar 08, 2017

नजरबंदी का विरोध: हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली

नजरबंदी का विरोध: हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ बदली
हाफिज सईद (फाइल फोटो)
लाहौर: लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद तथा चार अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ को बदल दिया है. इन लोगों ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत अपनी घर में नजरबंदी के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत के एक अधिकारी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि न्यायाधीश सैयद काजिम रजा शम्सी की अगुआई में अब एक दो सदस्यीय पीठ सईद की याचिका की सुनवाई करेगी.

लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने न्यायाधीश सरदार मोहम्मद शमीम खान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ को बदल दिया. न्यायाधीश खान ने इस मामले की पिछली सुनवाई 22 फरवरी को की थी.

अधिकारी ने बताया, ''सात मार्च को होने वाली सुनवाई पीठ में बदलाव के कारण नहीं हो सकी.'' उन्होंने सईद के मामले में पीठ में बदलाव को एक ''सामान्य मामला'' करार दिया. उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई की तारीख कल अदालत द्वारा तय की जाएगी. पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी कर सात मार्च तक सईद की याचिका पर जवाब देने को कहा था.

मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता सईद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद, काजी काशिफ हुसैन और अब्दुल्ला उबैद ने वरिष्ठ वकील ए के डोगर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नजरबंदी को चुनौती दी थी.

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