इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को भ्रष्टाचार के आरोप में तेल अवीव जिला अदालत ने छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। उनके वकील ने मंगलवार को बताया कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
उनके वकील एली जोहार ने कहा, 'ओलमर्ट इस बात पर कायम रहे हैं कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।'
तेल अवीव जिला अदालत के न्यायाधीश डेविड रोजन ने ओलमर्ट की सजा का ऐलान किया। रोजन ने कहा, 'रिश्वत लेने वाला सरकारी कर्मचारी देशद्रोही के समान है।'
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जोहार ने कहा कि तेल अवीव जिला अदालत के न्यायाधीश रोजेन का यह कहना कि सरकारी कर्मचारी का घूस लेना देशद्रोह के समान है, बेहद कठोर बयान है और इसने सभी प्रतिवादियों को एक समान कर दिया है।
ओलमर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 45 दिन का समय है और इस दौरान यह तय होगा कि वह जेल में समय बिताने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे या नहीं। कारावास सहित उन पर 2,90,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।
हारेट्ज ऑनलाइन के अनुसार, ओलमर्ट को मार्च में 1,60,000 डॉलर रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था। यह रिश्वत उन्होंने जेरूसलम के मेयर रहते हुए 1993 से 2003 के बीच होलीलैंड पार्क के निर्माताओं की मदद के बदले में लिया था। ओलमर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपों का खंडन किया है।
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