मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी. (फाइल फोटो)
काहिरा:
मिस्र की एक अदालत ने 'न्यायपालिका का अपमान करने' के मामले में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी और 19 अन्य को तीन
साल की सजा सुनाई. अन्य प्रतिवादियों में पूर्व संसद सदस्य, कार्यकर्ता और तीन पत्रकार शामिल हैं. सेना द्वारा 2013 में
सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद मुर्सी को दो अन्य मामलों में पहले ही कुल 45 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है.
यह भी पढ़ें : मिस्र में 296 मुर्सी समर्थकों को 25 साल तक की कैद
प्रतिवादियों पर आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका का अपमान करने वाले बयान दिए. जेल में बंद कार्यकर्ता अल अब्दुल
फतह सहित पांच अन्य प्रतिवादियों पर 30-30 हजार पाउंड का जुर्माना लगाया गया. मुर्सी को इसके साथ ही आदेश दिया
गया कि वह न्यायाधीशों के सिंडिकेट के प्रमुख और अन्य न्यायाधीश को 20 लाख पाउंड का भुगतान करें, जबकि 22 अन्य प्रतिवादियों को सिंडिकेट के प्रमुख को 10 लाख पाउंड का भुगतान करने को कहा गया.
VIDEO : मिस्र : सेना ने तख्तापलट कर मुर्सी को हटाया
पूर्व राष्ट्रपित मोहम्मद मुर्सी के वकील ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
साल की सजा सुनाई. अन्य प्रतिवादियों में पूर्व संसद सदस्य, कार्यकर्ता और तीन पत्रकार शामिल हैं. सेना द्वारा 2013 में
सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद मुर्सी को दो अन्य मामलों में पहले ही कुल 45 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है.
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फतह सहित पांच अन्य प्रतिवादियों पर 30-30 हजार पाउंड का जुर्माना लगाया गया. मुर्सी को इसके साथ ही आदेश दिया
गया कि वह न्यायाधीशों के सिंडिकेट के प्रमुख और अन्य न्यायाधीश को 20 लाख पाउंड का भुगतान करें, जबकि 22 अन्य प्रतिवादियों को सिंडिकेट के प्रमुख को 10 लाख पाउंड का भुगतान करने को कहा गया.
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पूर्व राष्ट्रपित मोहम्मद मुर्सी के वकील ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
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