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This Article is From Jun 12, 2014

पाकिस्तान की अदालत ने परवेज मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति दी

पाकिस्तान की अदालत ने परवेज मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति दी
कराची:

पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रशासन को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का नाम ‘एक्जिट कंट्रोल’ सूची से बाहर करने का आदेश दिया है, जिससे उनके देश से बाहर जाने का रास्ता साफ हो गया है।

सूची से अपना नाम बाहर करने संबंधी मुर्शरफ के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए सिंध हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति शाहनवाज की दो सदस्यीय पीठ ने यह आदेश जारी किया।

देशद्रोह कानून के तहत एक मामले के साथ ही कई मुकदमे का सामना कर रहे 70 वर्षीय मुशर्रफ ने एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से अपना नाम हटाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिससे कि यूएई में वह अपनी बीमार मां को देखने के लिए जा सके।

सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी जाती है तो वह फरार हो सकते हैं।

ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आसिया इशाक ने कहा, यह सच है कि उनके (मुशर्रफ) देश से बाहर जाने पर अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वह तुरंत देश छोड़कर नहीं जाएंगे।

आसिया ने कहा कि अदालत के इस तरह के फैसले के बाद अभियोजन के पास 15 दिन तक अपील के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का समय है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ इस अवधि का इंतजार करेंगे। पिछले साल 5 अप्रैल को उनका नाम ईसीएल में रखा गया था, जिससे उन्हें देश में रहना पड़ेगा और जिन मामलों में उनका नाम है ऐसे सभी मामलों की सुनवाई में वे उपस्थित होंगे। ईसीएल में किसी का नाम होने पर वह बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।

बाद में मुशर्रफ के वकील फारूक नसीम ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मुवक्किल के पक्ष में अदालत का आदेश साबित करता है कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ लंबित मामला राजनीति से प्रेरित है।

नसीम ने कहा कि अदालत से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उनके मुवक्किल का पाकिस्तान लौटने का इरादा नहीं है।

पीठ ने कहा कि सूची से मुशर्रफ का नाम हटाने के फैसले के खिलाफ अपील के लिए संघीय सरकार के पास 15 दिन का वक्त है। खास बात यह थी कि अभियोजन के वकील सुनवाई के वक्त अदालत में उपस्थित नहीं थे।

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