मधु कोड़ा (फाइल फोटो)
लंदन:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को अदालत से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने का आग्रह किया. कोड़ा व अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया है. विशेष न्यायाधीश भरत परासर से सीबीआई ने कहा कि ये उच्च पद संभालने वाले अपराधी हैं और इनकी आधिकारिक स्थिति व आचरण को ध्यान में रखते हुए इनके प्रति उदारता दिखाने का कोई आधार नहीं है.
कोयला घोटाला: CBI कोर्ट ने पूर्व सचिव एचसी गुप्ता और अन्य को सुनाई सजा
हालांकि, दोषियों ने अदालत से उदारता दिखाने की मांग की. अदालत 16 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाएगी.
अदालत ने 13 दिसंबर को कोड़ा, उसके करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बासु और निजी कंपनी विनि इरोन व स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था.
VIDEO- मधु कोड़ा की जब जेल में हुई पिटाई
अदालत का यह आदेश झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक का आवंटन विसुल को करने से जुड़े मामले में आया है. हालांकि, न्यायाधीश ने चार व्यक्तियों-विसुल के निदेशक वैभव तुल्स्यान, दो सरकारी कर्मियों बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपिन बिहारी सिंह व चाटर्ड अकांउटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोड़ा व अन्य ने विसुल को कोयला ब्लॉक हासिल करने में मदद की थी.
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हालांकि, दोषियों ने अदालत से उदारता दिखाने की मांग की. अदालत 16 दिसंबर को सजा पर फैसला सुनाएगी.
अदालत ने 13 दिसंबर को कोड़ा, उसके करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बासु और निजी कंपनी विनि इरोन व स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था.
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अदालत का यह आदेश झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक का आवंटन विसुल को करने से जुड़े मामले में आया है. हालांकि, न्यायाधीश ने चार व्यक्तियों-विसुल के निदेशक वैभव तुल्स्यान, दो सरकारी कर्मियों बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपिन बिहारी सिंह व चाटर्ड अकांउटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को सभी आरोपों से बरी कर दिया. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोड़ा व अन्य ने विसुल को कोयला ब्लॉक हासिल करने में मदद की थी.
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