- बीजिंग में नवंबर से ड्रोन रखने, स्टोर करने और शहर में लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा
- बीजिंग सरकार ने सुरक्षा कारणों से ड्रोन पर सख्त नियम बनाया, 15 नवंबर से नया नियम लागू होगा
- ड्रोन मालिकों को 15 नवंबर तक अपने ड्रोन को नष्ट करना या शहर से बाहर ले जाना अनिवार्य होगा
चीन की राजधानी बीजिंग में अब ड्रोन पर पूरी तरह बैन लग गया है. बीजिंग के अंदर नवंबर से ड्रोन रखने और स्टोर करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. इतना ही नहीं, ड्रोन को बीजिंग लाना या उसके हिस्से शहर में लाना भी मना होगा. यानी ड्रोन से जुड़े नियमों में चीन अब एक और बड़ी सख्ती करने जा रहा है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग सरकार ने रविवार को नए नियमों का ऐलान किया. ये नियम 15 नवंबर से लागू होंगे.
इनके तहत बीजिंग में ड्रोन यानी बिना पायलट वाले विमान (UAV) को रखने या कहीं स्टोर करने पर रोक होगी. साथ ही बीजिंग के हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह बैन रहेगा. ड्रोन या उसके किसी भी हिस्से को बीजिंग की सीमा के अंदर लाना भी मना होगा.
2.2 करोड़ आबादी वाले शहर में सुरक्षा की चिंता
बीजिंग में करीब 2.2 करोड़ लोग रहते हैं. यहां हवाई सुरक्षा को लेकर चिंता इस साल जून में बढ़ गई थी. तब एक छोटा प्लेन शहर की सबसे ऊंची इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में पायलट की मौत हुई थी और 13 लोग घायल हुए थे. बीजिंग सरकार ने नए नियमों में कहा है कि इनका मकसद “राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना” है.
पहले बिक्री पर रोक, अब रखना भी मना
बीजिंग में ड्रोन पर पहले से ही सख्ती कर दी गई थी. मई में लागू नियमों के तहत ड्रोन की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से ड्रोन थे, वे उन्हें रख सकते थे, लेकिन उन्हें अपने ड्रोन को रजिस्टर कराना जरूरी था. अब नए नियमों के बाद यह छूट भी खत्म हो जाएगी.
ड्रोन है तो 15 नवंबर तक क्या करना होगा?
ड्रोन मालिकों को 15 नवंबर तक अपना ड्रोन खत्म करना होगा या उसे बीजिंग से बाहर ले जाना होगा. ऐसा नहीं करने पर ड्रोन जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सरकार ड्रोन मालिकों को इसे नष्ट करने या बाय-बैक यानी वापस बेचने के लिए सब्सिडी भी देगी. जो लोग ड्रोन बीजिंग से बाहर भेजना चाहते हैं, उन्हें मुफ्त में कूरियर की सुविधा भी दी जाएगी.
कुछ मामलों में छूट
बीजिंग के हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से ही सरकारी अनुमति जरूरी है. हालांकि, नए नियमों में कुछ खास कामों के लिए छूट दी जा सकती है. इनमें आतंकवाद विरोधी सैन्य अभियान, खेती, आपदा राहत और रिसर्च जैसे काम शामिल हैं.
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