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This Article is From Mar 30, 2016

बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया

बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया
खालिदा जिया की फाइल तस्वीर
ढाका: संकट में घिरीं पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया को बुधवार को उस समय दूसरा झटका लगा, जब यहां की एक अदालत ने पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक यात्री बस में आग लगा दिए जाने के मामले को लेकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

ढाका के मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में पुलिस का आरोपपत्र स्वीकार करने के बाद मुख्य विपक्षी दल की 70-वर्षीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के 27 अन्य के खिलाफ यह आदेश पारित किया।

न्यायाधीश कमरूल हुसैन मुल्ला ने आगजनी के मामले में इन 28 लोगों समेत 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र स्वीकार करने के बाद आदेश जारी किया। पिछले साल जनवरी में जब जिया की पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को गिराने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था तब यहां जत्राबारी में एक बस में आगजनी की गई थी।

मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, 'अदालत ने पिछले साल जनवरी में यात्री बस में की गई आगजनी के सिलसिले में बेगम जिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।' उन्होंने कहा कि न्यायाधीश कामरूल हुसैन मुल्ला ने यह आदेश जारी किया और पुलिस से वारंट तामील कर 27 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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