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This Article is From Mar 13, 2015

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जकी-उर-रहमान लखवी की रिहाई का आदेश दिया

इस्लामाबाद:

इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड रहमान लखवी की रिहाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने लखवी की गिरफ़्तारी को अवैध करार दिया है।

मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी ने उसे लोक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखे जाने को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि सरकार ने उसे ‘गैरकानूनी आधार’ पर हिरासत में रखा है।

लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा था कि हमने लखवी की हिरासत को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने गैरकानूनी आधार पर उसे हिरासत में लिया है। सुनवाई अदालत से जमानत मिलने के बाद सरकार के पास इसका कोई आधार नहीं था कि लखवी को लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश के तहत हिरासत में रखा जाए।

इससे पूर्व खबरें आई थीं कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान के रावलपिंडी जेल में विलासितापूर्ण जीवन का आनंद उठा रहा है। जेल के अंदर न सिर्फ उसे मोबाइल फोन और इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है, बल्कि हर दिन वह कई आगंतुकों से मुलाकात भी करता है। जेलर की मंजूरी से जेल के अंदर उसे एक टेलीविजन, मोबाइल फोन तथा इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा के कार्यवाहक कमांडर लखवी साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के प्रमुख संदिग्धों में से एक है। इन हमलों में 160 लोगों की मौत हो गई थी।
(इनपुट्स भाषा से भी)

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