इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा और समय मांगे जाने के बाद मुंबई हमलों में आरोपी लश्करे तैयबा के आतंकवादियों जकीउर रहमान लखवी और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई 17 फरवरी तक स्थगित कर दी। अभियोजन पक्ष ने आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश राणा निसार अहमद को बताया कि मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब और संदिग्ध आतंकवादी फहीम अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई उसकी याचिका पर फैसला करने के लिए अदालत को और समय की जरूरत है। फेडरल जांच एजेंसी की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाली थी, लेकिन एक न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के कारण ये नहीं हो पाया। सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश निसार अहमद ने एफआईए की याचिका पर सुनवाई होने में हो रही देरी पर चिंता जताई और कहा कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद निरोधी अदालत ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
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मुंबई हमला, पाकिस्तान कोर्ट, जकीउर रहमान लखवी