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This Article is From Aug 06, 2022

यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां की 2.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ गाजीपुर के गोराबाजार क्षेत्र, राजदेपुर और फूलनपुर में तीन भवनों को कुर्क किया

यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां की 2.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
गाजीपुर में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के नाम की संपत्ति कुर्क की गई है.
गाजीपुर:

उत्तर प्रदेश (UP) के गाजीपुर (Ghazipur) जिला प्रशासन ने जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) के नाम की 2.25 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया है. मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है. अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने पीटीआई को बताया, “भारी पुलिस बल के साथ उस क्षेत्र के एसडीएम ने गोराबाजार क्षेत्र, राजदेपुर और फूलनपुर में तीन भवनों को कुर्क किया. इन संपत्तियों को आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसे से खरीदा गया था.”

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी.

उधर, बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को उनसे गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत मामले को रद्द करने के लिए दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आफशां हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कोई परेशानी हो तो आफशां फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में आफशां की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट के लिए कोई अग्रिम जमानत नहीं है. प्रदेश में इस समय सब गैंगस्टर के तौर पर जेल में रखे जा रहे हैं. उनके लिए कोई अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है. यह बहुत दुख की बात है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी. 

बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आफशां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. इस पर हाईकोर्ट से आफशां अंसारी को राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 

मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी की 83 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क 
इससे पहले 28 जुलाई को मऊ जिला प्रशासन ने जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के एक करीबी की शहर में 83 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया था कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले आनंद यादव की सदर तहसील स्थित मौजा परदहा स्थित 226.8 वर्ग मीटर जमीन की कुर्की के आदेश दिए हैं. जिला प्रशासन के अनुसार यादव ने यह जमीन अपराध द्वारा अर्जित धन से खरीदकर अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम की थी और उसका बाजार मूल्य लगभग 83 लाख रुपये है.

मऊ के जिलाधिकारी ने बताया था कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से खरीदी अथवा बनाई गई चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अरुण कुमार ने कहा था कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनकी पहचान की जा रही है तथा ऐसे सभी लोगों के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

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