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This Article is From Dec 17, 2021

'महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे' : कुछ खाप नेताओं ने लड़कियों के विवाह की न्‍यूनतम आयु बढ़ाने के प्रस्‍ताव का किया विरोध

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

'महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे' : कुछ खाप नेताओं ने लड़कियों के विवाह की न्‍यूनतम आयु बढ़ाने के प्रस्‍ताव का किया विरोध
प्रतीकात्‍मक फोटो
मुजफ्फरनगर:

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के कुछ खाप नेताओं ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कानूनी रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है. उनका कहना है कि इससे समाज पर बुरा असर होगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार की ओर से संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 में संशोधन के लिए विधेयक लाए जाने की संभावना है.

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कालखांडे खाप के प्रमुख चौधरी संजय कालखांडे ने कहा कि लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने के फैसले का ‘बुरा' असर समाज पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं की आज प्रौद्योगिकी (सोशल) तक पहुंच होने के कारण से यहां तक कि 14 साल की लड़की भी विवाह के लिए पर्याप्त परिपक्‍व होती है. इसी तरह, गठवाल खाप ने प्रमुख बाबा श्याम सिंह ने कहा कि न्यूनतम आयु बढ़ाने के फैसले का परिणाम महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि के रूप में हो सकता है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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