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This Article is From Dec 28, 2022

ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा गया

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्डरिंग के मामले में गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया था

ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा गया
गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी को ईडी की पूछताछ के बाद वापस बांदा जेल भेज दिया गया (फाइल फोटो).
प्रयागराज:

गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांदा जेल वापस भेज दिया. अंसारी की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड समाप्त हो गई है. ईडी की रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे वापस बांदा जेल भेज दिया. अंसारी अघोषित संपत्ति के एक कथित मामले में ईडी की हिरासत में था. उसकी अगली सुनवाई 10 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी.

इससे पहले 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एक अतिरिक्त एसपी पर जानलेवा हमला शामिल है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अंसारी को पिछले तीन महीनों में तीसरी बार सजा मिली है.

मुख्तार अंसारी पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद है. ईडी ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है.

जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तानने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्हें जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने की धमकी दी गई थी.

सन 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर को उसे पांच साल की सजा सुनाई थी. 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में 14 दिसंबर को मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था. उसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. पांच बार के पूर्व विधायक 59 वर्षीय मुख्तार अंसारी से ईडी ने पिछले साल भी इस मामले में पूछताछ की थी.

ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत अंसारी को हिरासत में लिया था. संघीय जांच एजेंसी ईडी ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को भी गिरफ्तार किया गया था.

ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया था. 

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला यूपी पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर से निकला है. इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार तथा अन्य लोग चला रहे थे.

मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उसके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में है. वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहा है.

ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियां जब्त की थीं. एजेंसी ने अगस्त में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली में आधिकारिक आवास और गाजीपुर, मऊ जिलों तथा लखनऊ में कुछ स्थानों पर भी छापे मारे थे.

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