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This Article is From Mar 31, 2018

हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर शख्स और उसके तीनों बेटों को उम्रकैद की सजा

तीन आरोपी पुत्रों तथा रामबाबू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर शख्स और उसके तीनों बेटों को उम्रकैद की सजा
प्रतीकात्मक फोटो
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के युवक की हत्या और दो अन्य को कुल्हाड़ी तथा लाठी से हमला कर घायल किये जाने के करीब आठ साल पुराने एक मामले में कल पिता, तीन पुत्रों और एक अन्य दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 अप्रैल 2010 की देर शाम देहात कोतवाली के लुकतरा में हीरालाल नामक व्यक्ति पर भगवानदीन, उसके तीन पुत्रों कमलेश, बच्चा और लल्लू के साथ-साथ करिया नाम के एक अन्य आदमी ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था.

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हीरालाल को बचाने पहुंचे नीरज और लवलेश पर भी हमला किया गया था. वारदात में गम्भीर रूप से घायल हुए नीरज की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई थी.

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विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भगवानदीन, उसके तीन आरोपी पुत्रों तथा रामबाबू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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