यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने लेन-देन करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला दिया है. आजकल हम किसी भी तरह की खरीदारी चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो करने के दौरान कैश पेंमेंट की जगह यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं. यूपीआई पेमेंट हमें आसान इसलिए लगता है क्योंकि इससे महज कुछ सेकेंड में एक क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पैसे को मर्चेंट या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके साथ ही हमें कैश रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है. यूपीआई पेमेंट के बढ़ते चलन ने ज्यादातर मामलों में नकदी का उपयोग करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है. आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें खरीद कर सेकेंड भर में उसका पेमेंट कर सकते हैं.
देश में सड़क किनारे खड़े फल-सब्जी बेचने वालों से लेकर रिटेल स्टोर तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का विकल्प मिल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का तरीका काफी आसान होता है. लेकिन कई बार हम ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाता है. जी हॉँ, कई बार हम जल्दबाजी में पेमेंट करते हैं और पैसा हमारे अकाउंट से गलत अकाउंट में चला जाता है. जब हम बिना ध्यान दिए किसी नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो हम या तो कोई गलत नंबर या गलत कोड स्कैन करके पैसे भेज देते हैं. ऐसा होने पर ज्यादातार लोगों को नहीं पता होता हैै कि कैसे पैसे को वापस अपने अकाउंट में वापस लाया जाए. इस तरह कई बार जानकारी के आभाव में लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.
अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो अब आप टेशन-फ्री हो जाएं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपीआई (UPI) के जरिए पेमेंट करते समय अगर आपका पेमेंट गलती से किसी गलत अकाउंट में चला जाता है तो आप उसे कैसे वापस पा सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है कि डिजिटल सर्विस के जरिये अनजाने में गलत लेनदेन के मामले में आपको सबसे पहले इस्तेमाल की गई पेमेंट सिस्टम के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए. आप पेटीएम (Paytm), गूगल पे (Google Pay) और फोनपे (PhonePe) जैसे एप्लिकेशन की कस्टमर सर्विस मदद ले सकते हैं और रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं. इसके बावजूद अगर पेमेंट कंपनी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो आप डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
इतना ही नही, अगर जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसा गया है वह आपको पैसा वापस करने से मना कर देता है तो इस स्थिति में आप पैसा रिफंड करवाने के लिए उसके खिलाफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.
आप इस संबंध में अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं. आप बैंक के साथ गलत जगह भेजे गए पैसा का स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपने बैंक को सारी डिटेल्स दें. आपको लिए बेहतर होगा कि आप गलत लेनदेन की जानकारी मिलते ही जितनी जल्दी हो सके बैंक को सूचित कर दे.
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