Bank account after a person dies : डिजिटल बैंकिंग के इस जमाने में आज भी कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें आपको बैंक में जाकर ही करवाना पड़ता है. आप ऑनलाइन या बैंकिंग ऐप के जरिए उन कामों को नहीं करवा सकते हैं. जैसे तमाम कामों में से एक है किसी की मौत के बाद उसका अकाउंट बंद करवाना. ये एक ऐसा काम है जिसे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, तभी जाकर मरने वाले शख्स का बैंक अकाउंट बंद होगा. चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना होगा?
2026 में Airtel के 5 बेस्ट प्रीपेड प्लान्स, यहां जान लें किसमें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

कैसे बंद होता है मृतक का अकाउंट
बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि निधन के बाद उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं. बैंक में मृतक व्यक्ति का खाता बंद करवाने के लिए आपको उस शख्स का नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) देना होगा. इसके अलावा आपको एक फॉर्म भी भरना होगा. जो बैंक की तरफ से ही आपको दिया जाएगा. इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसकी जानकारी आपको बैंक की तरफ से दी जाएगी.
कौन निकाल सकता है मृतक के अकाउंट से पैसे
जैसा की हमने आपको ऊपर बताया कि निधन के बाद व्यक्ति का अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, हालांकि उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं. लेकिन पैसा निकालने की भी कुछ शर्तें होती हैं. सबसे पहले तो मरने वाले के अकाउंट से सिर्फ वही शख्स पैसे निकाल सकता है, जो उस अकाउंट का नॉमिनी हो. अगर उस शख्स ने किसी को भी अपना नॉमिनी नहीं बना रखा है. तो उसका कोई करीबी उत्तराधिकारी जैसे बेटा, बेटी, पति, पिता उस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए बैंक आपसे आपकी पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगेगी, जिससे ये साबित हो सके कि कहीं कोई मृतक व्यक्ति के अकाउंट से पैसे फ्रॉड तरीके से तो नहीं निकाल रहा. इन डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड या उस शख्स से जुड़ा पहचान का कोई भी दस्तावेज मांगा जा सकता है. इसके बाद आप पैसे निकालकर अकाउंट बंद करवा सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं